बेल पर छूटे मदरसा शिक्षक ने नाबालिग का यौन शोषण किया, कोर्ट ने 187 साल की सजा दी
8 अप्रैल को तलिपरम्बा कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मदरसा शिक्षक मोहम्मद रफी को दोषी करार दिया. इस दौरान कोर्ट ने दोषी पर 9 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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कोर्ट ने एक मदरसा शिक्षक को 187 साल की सजा सुनाई है. (तस्वीर-इंडिया टुडे)
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वीडियो: कोर्ट में आज: तमिलनाडु के गवर्नर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है?

