The Lallantop
Advertisement
  • Home
  • India
  • Allahabad High Court orders cleaning sambhal masjid says whitewashing not needed

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद की सफाई का आदेश दिया, रंगाई-पुताई पर फिलहाल रोक

Allahabad High Court ने Sambhal Masjid की सफाई की अनुमति दे दी है. हालांकि कोर्ट ने फिलहाल मस्जिद की रंगाई पुताई पर रोक लगा दी है. संभल शाही मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल कर मस्जिद में रंगाई-पुताई की अनुमति मांगी थी.

Advertisement
Allahabad High Court sambhal shahi mosque
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद की सफाई का आदेश दिया है. (इंडिया टुडे)
pic
आनंद कुमार
28 फ़रवरी 2025 (पब्लिश्ड: 02:45 PM IST)
font-size
Small
Medium
Large
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने संभल (Sambhal mosque) की शाही जामा मस्जिद की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मस्जिद की सफाई की अनुमति दे दी है. याचिका में मस्जिद कमेटी ने रंगाई-पुताई की अनुमति मांगी थी. हाईकोर्ट ने इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए फिलहाल केवल सफाई की अनुमति दी है. कोर्ट ने कमेटी को इस फैसले पर आपत्ति जताने के लिए 4 मार्च तक का समय दिया है.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक सिविल रिवीजन याचिका दाखिल कर मस्जिद में रंगाई-पुताई की अनुमति मांगी थी. जिसके बाद कोर्ट ने ASI को इस मामले में 28 फरवरी को निरीक्षण रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था. ASI ने अपने रिपोर्ट में कहा कि रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरी मस्जिद पर चढ़ाई गई इनेमल पेंट अभी अच्छी स्थिति में है. रिपोर्ट के आधार पर  कोर्ट ने रंगाई-पुताई की अनुमति नहीं दी.

मस्जिद प्रबंधन समिति ने कोर्ट में ASI की रिपोर्ट को गलत बताते हुए मस्जिद की पुताई की मांग की. जिसके बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने समिति को ASI की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया या आपत्ति दर्ज कराने के लिए 4 मार्च तक का समय दिया. इस बीच कोर्ट ने मस्जिद परिसर की सफाई का आदेश दिया है. जिसमें अंदर और आसपास की धूल और पौधों को हटाना शामिल है.

ये भी पढ़ें - HC ने ASI को संभल मस्जिद की जांच का दिया आदेश, पुताई की जरूरत पर कल आएगी रिपोर्ट

ASI को तीन सदस्यीय कमेटी की निगरानी में सर्वे का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश के संभल की शाही मस्जिद में पुताई और सुंदरीकरण के काम के आकलन के लिए ASI को एक आदेश जारी किया था. कोर्ट ने ASI को 28 फरवरी की सुबह 10 बजे तक इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने आदेश में कहा कि पुताई का काम तीन सदस्यीय कमेटी की निगरानी में किया जाएगा. तीन सदस्यीय कमेटी में ASI, एक्सपर्ट और लोकल प्रशासन के लोग शामिल होंगे. 

वीडियो: संभल पर दावा कर Owaisi किस बात पर भड़क गए?

Advertisement

Advertisement

()