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HC ने ASI को संभल मस्जिद की जांच का दिया आदेश, पुताई की जरूरत पर कल आएगी रिपोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट के 8 पन्नों के आदेश में ASI को निर्देश दिया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट में परिसर के अंदर पुताई और मरम्मत की जरूरत के बारे में बताए.

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प्रशांत सिंह
| रिदम कुमार
27 फ़रवरी 2025 (अपडेटेड: 27 फ़रवरी 2025, 08:00 PM IST)
Sambhal Masjid
कोर्ट ने ASI को 28 फरवरी की सुबह 10 बजे तक इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है. (फाइल फोटो)
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल की शाही मस्जिद में पुताई और सुंदरीकरण के काम का आकलन करने के लिए ASI को एक आदेश जारी किया है. कोर्ट ने ASI को 28 फरवरी की सुबह 10 बजे तक इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने आदेश में कहा है कि पुताई का काम तीन सदस्यीय कमेटी की निगरानी में किया जाएगा. तीन सदस्यीय कमेटी में ASI, एक्सपर्ट और लोकल प्रशासन के लोग शामिल होंगे.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले को लेकर सुनवाई की. बेंच ने सख़्त हिदायत दी कि पुताई के काम के दौरान मस्जिद के भीतर किसी भी संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. काम कैसे किया जाएगा इसे लेकर 28 फरवरी सुबह 10 बजे कमिटी अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगी.

हाईकोर्ट के 8 पन्नों के आदेश में ASI को निर्देश दिया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट में परिसर के अंदर पुताई और रखरखाव/मरम्मत की आवश्यकता के बारे में बताए. बेंच ने प्रस्तावित कार्य के लिए वीडियोग्राफी भी अनिवार्य कर दी है. आदेश सुनाए जाने के बाद ASI के वकील ने अदालत से आग्रह किया कि ASI की टीम के सदस्यों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए. हालांकि, कोर्ट ने ये कहते हुए इस अनुरोध को खारिज कर दिया कि ये अनावश्यक है.

बता दें कि संभल की शाही जामा मस्जिद कमिटी की मैनेजमेंट कमिटी ने ASI से रमज़ान को ध्यान में रखते हुए रिपेयरिंग और पेंटिंग की गुज़ारिश की थी. लेकिन ASI ने इससे इनकार कर दिया था. इसी के खिलाफ मस्जिद कमिटी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.

शाही जामा मस्जिद, संभल की प्रबंधन समिति ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) उत्तर संभल से प्राप्त जवाब के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें आगामी रमजान से पहले मस्जिद के लिए नियोजित रखरखाव कार्य के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई गई थी.

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