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50 लाख रुपये, 100 सोने के सिक्के लिए, फिर 20 साल बड़ी महिला से की शादी, 2 महीने बाद मार दिया

Kerala के कोर्ट ने शख्स को उसकी पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी पाया है. बताया जा रहा है कि शख्स ने जायदाद हड़पने के लिए पत्नी को जान से मार दिया. क्या है ये पूरा मामला?

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32 year old man killed his 52 year old wife for property kerala court sentenced him to life imprisonment
कोर्ट ने बड़ी सजा सुनाई है (फोटो: आजतक)
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अर्पित कटियार
26 अप्रैल 2025 (Updated: 26 अप्रैल 2025, 01:46 PM IST) कॉमेंट्स
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केरल के एक कोर्ट ने 32 साल के एक शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जिसने शादी के महज दो महीने बाद ही अपनी 52 साल की पत्नी की हत्या कर दी थी. इसके अलावा कोर्ट ने 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शख्स ने संपत्ति हड़पने के इरादे से पत्नी की हत्या की थी. ये मामला 26 दिसंबर, 2020 को सामने आया था.

क्या है पूरा मामला?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, तिरुवनंतपुरम जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने अथियान्नूर निवासी अरुण (32) को अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी पाया. जांचकर्ताओं ने बताया कि अरुण पहले से ही महिला की संपत्ति पर नजर बनाए हुए था. इसी लालच में उसने शादी की. रिपोर्ट के मुताबिक, पत्नी सखा कुमारी (52) एक बच्चे को जन्म देना चाहती थी, जो जायदाद का उत्तराधिकारी बने. लेकिन ये बात अरुण को रास नहीं आई. पुलिस ने बताया कि अरुण ने जायदाद हड़पने के लिए पहले अपनी पत्नी का गला घोंट दिया और जब वह बेहोश हो गई तो बिजली का करंट लगाकर उसे जान से मार दिया. तब अरुण की उम्र 28 साल थी. दो महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी.

अभियोजन पक्ष ने बताया कि सखा कुमारी एक अमीर महिला थी और उसकी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी. लेकिन उसे अरुण से प्यार हो गया. जो पेशे से इलेक्ट्रीशियन था. अरुण चाहता था कि सखा कुमारी की ईसाई परंपराओं से होने वाली शादी साधारण तरीके से हो और उसने इस बात पर भी जोर दिया कि शादी की तस्वीरें कहीं भी शेयर नहीं की जानी चाहिए. सरकारी वकील परसाला ए. अजीकुमार ने कहा कि अरुण ने शादी के लिए 50 लाख रुपये और 100 सोने के सिक्के मांगे थे. शादी से पहले ही उसने कुमारी से बड़ी रकम हड़प ली थी और उसके पैसों से एक महंगी कार और दोपहिया वाहन खरीदा था. हालांकि, वह कुमारी के साथ बच्चा पैदा करने के लिए सहमत नहीं था.

ये भी पढ़ें: गाजियाबाद में कैंसर पीड़ित शख्स ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की, अपनी भी जान ली

रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में क्रिसमस की रात को कपल के बीच बच्चे की मांग को लेकर झगड़ा हुआ था. अभियोजन पक्ष ने कहा कि गुस्से में आकर अरुण ने पत्नी का गला कपड़े से दबा दिया. जब वह बेहोश हो गई तो उसने उसे बिजली का झटका दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

वीडियो: पूर्व DGP की पत्नी ने पति की हत्या पर क्या बताया?

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