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  • Delhi High Court restrains use of Anil Kapoor name, voice, photos and dialogues for commercial gains to protect his personality rights

अनिल कपूर की परमिशन के बिना कोई उनकी फोटो, नाम या आवाज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा

अनिल कपूर के चर्चित डायलॉग 'झक्कास' को इस्तेमाल करने के भी एक्सक्लूसिव राइट्स सिर्फ अनिल कपूर के पास होंगे.

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एक फोटोशूट के दौरान अनिल कपूर.
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श्वेतांक
20 सितंबर 2023 (Published: 07:18 PM IST)
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Anil Kapoor अपनी पर्सनैलिटी राइट्स के बचाव की सुरक्षा के लिए कोर्ट गए थे. अनिल का कहना था कि कुछ लोग उनके सेलेब्रिटी स्टेटस का इस्तेमाल अपने आर्थिक फायदे के लिए कर रहे हैं. उनकी तस्वीरें, आवाज़ और डायलॉग्स को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है. इसकी वजह से उनकी रेप्यूटेशन खराब हो रही है. इस मामले में उन्होंने 16 लोगों के नाम कोर्ट में सौंपे थे, जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने अब इस मामले में अनिल कपूर के पक्ष में फैसला सुना दिया है. अब अनिल कपूर की परमिशन के बिना कोई उनकी फोटो, नाम या आवाज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा.

इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने कहा-

“किसी इन्सान की आवाज़, नाम, तस्वीर या डायलॉग को अवैध तरीके से, वो भी अपने आर्थिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती. किसी सेलेब्रिटी का राइट ऑफ एंडॉर्समेंट उसकी आजीविका का प्रमुख साधन हो सकता है. इसे अवैध रूप से इस्तेमाल करने की इजाज़त देकर खराब नहीं किया जा सकता.”

अनिल कपूर ने कुछ डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा करवाए थे. ये बताने के लिए कि कैसे उनकी पर्सनैलिटी राइट का हनन हो रहा है. इसमें कुछ ऐसी तस्वीरें थीं, जिसमें अनिल की तस्वीर मॉर्फ करके किसी हीरोइन के साथ लगा दिया गया है. कोर्ट ने वो तस्वीरें देखीं और कहा कि ये सिर्फ अनिल के लिए ही नहीं बल्कि उन एक्ट्रेस लोगों के लिए बहुत ऑफेंसिव है. कोर्ट उससे नज़रें नहीं फेर सकता. इसलिए आगे से अनिल कपूर की परमिशन के बिना कोई भी कॉमर्शियल या इल्लीगल तरीके से उनकी तस्वीरें, आवाज़, नाम और डायलॉग्स इस्तेमाल नहीं कर सकता. कोर्ट ने ये भी जोड़ा कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के आने के बाद इस तरह के मामलों में भारी इजाफा हुआ है. सेलेब्रिटीज़ को भी निजता का अधिकार है.  

अनिल कपूर के वकील प्रवीण आनंद ने कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट की कि अनिल कपूर का एक चर्चित डायलॉग है- 'झक्कास'. इसे इस्तेमाल करने के एक्सक्लूसिव राइट्स भी सिर्फ अनिल कपूर के पास होने चाहिए. जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने गोडैडी जैसे डोमेन बनाने वाली कंपनियों को आदेश दिया कि उनके यहां पर anilkapoor.net, anilkapoor.com नाम से जो भी डोमेन नाम रजिस्टर करवाए गए हैं, उसे तत्काल ब्लॉक करवाएं.  

कुछ दिनों पहले अमिताभ बच्चन भी अपनी पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट की सुरक्षा के लिए कोर्ट गए थे. अमिताभ बच्चन के काउंसेल हरिश साल्वे ने बताया था कि कोई KBC लकी ड्रॉ निकाल रहा है. कोई अमिताभ के नाम पर फर्जी वीडियो कॉल के ऑफर्स दे रहा है. इन सभी के प्रचार मटीरियल पर अमिताभ बच्चन की फोटो और KBC के लोगो लगे हुए हैं. कुछ लोगों ने अमिताभ बच्चन के नाम पर डोमेन नेम रजिस्टर करवा लिया है. उसकी मदद से ये लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं. इस मामले में भी कोर्ट ने फैसला अमिताभ बच्चन के पक्ष में सुनाया था. क्योंकि उनका केस भी जेन्यूइन था. 

वीडियो: मैटिनी शो: 'तेज़ाब' के लिए अनिल कपूर के पास दो साल तक टाइम नहीं था, फिर फिल्म कैसे बनी?

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