चुनाव आयोग ने BJP उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराई, मंदिर में जूते बांटे थे
AAP द्वारा X पर शेयर किए गए एक वीडियो में प्रवेश बुजुर्ग महिलाओं को जूते पहनाते और उनका आशीर्वाद मांगते नजर आ रहे हैं. इसके बाद नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन को एक पत्र लिखा. इसमें भाजपा नेता के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई.

चुनाव आयोग ने पूर्व सांसद और दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से भाजपा के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की है. प्रवेश पर एक मंदिर में लोगों को जूते बांटकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है. इसी को लेकर FIR दर्ज की गई है. प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से AAP मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं.
AAP द्वारा X पर शेयर किए गए एक वीडियो में प्रवेश बुजुर्ग महिलाओं को जूते पहनाते और उनका आशीर्वाद मांगते नजर आ रहे हैं. उनके समर्थक ‘प्रवेश वर्मा अमर रहें’ के नारे लगा रहे हैं. नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मंदिर मार्ग के पास बने वाल्मीकि मंदिर परिसर में शूट किए गए वीडियो को पोस्ट करते हुए AAP ने लिखा,
"क्या चुनाव आयोग को लोकतंत्र की हत्या होती नहीं दिख रही है? एक तरफ नई दिल्ली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा खुलेआम सड़कों पर जूते बांट रहे हैं. फोटो खिंचवा रहे हैं और वीडियो शूट करवा रहे हैं. दूसरी तरफ जिला चुनाव अधिकारी (DM) कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. अगर चुनाव आयोग आचार संहिता के खुले उल्लंघन के इस वीडियो पर कार्रवाई नहीं करता है तो चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का क्या मतलब है?"
इस मामले में एक वकील की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन को एक पत्र लिखा. इसमें भाजपा नेता के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर ने शिकायत में लिखा,
"जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (1) (A) के अनुसार, किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किसी व्यक्ति को कोई उपहार, प्रस्ताव या वादा करना भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है."
शिकायत में आगे कहा गया,
"इसलिए मामले की तत्काल जांच की जाए और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए उचित कार्रवाई की जाए, तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत कार्रवाई शुरू की जाए."
रिटर्निंग अधिकारी की शिकायत का संज्ञान लेते हुए भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. प्रवेश दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं. वो पश्चिमी दिल्ली से दो बार सांसद रह चुके हैं.
बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है. चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे.
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