ITR फाइलिंग की ये 10 गलतियां फंसा देंगी
टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि आयकर विभाग बैंकों, टीडीएस स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड लेनदेन और अन्य रिपोर्टिंग स्रोतों से मिली जानकारी का मिलान करके रिटर्न की खामियों का पता लगा सकता है.
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30 दिन में रिटर्न वेरीफाई करना जरूरी है (फोटो क्रेडिट: Aaj Tak)
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