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  • In Delhi, you can get a subsidy of up to ₹1 lakh on purchasing an electric vehicle , but only if you meet this condition.

दिल्ली में EV खरीदने पर एक लाख तक की छूट मिलेगी, शर्तें लागू

सरकार की मंशा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा ईवी का इस्तेमाल करें. यह छूट उन लोगों को मिलेगी जो अपने पुराने और दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-4 या इससे पुराने वाहन को ऑथराइज्ड स्क्रैपिंग केंद्रों पर जमा करेंगे.

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19 मार्च 2026 (अपडेटेड: 19 मार्च 2026, 04:54 PM IST)
EV car new policy
कार खरीदारों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. (फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
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अगर आप दिल्ली में रहते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) खरीदने की चाहत है तो अब आपकी ये चाहत पूरी हो सकती है. दिल्ली सरकार ईवी खरीदने वालों को एक लाख रुपये तक की छूट देने वाली है. 

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार एक नई ईवी पॉलिसी लागू करने की तैयारी में है. इसके तहत जो लोग अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करके ईवी खरीदना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी. सरकार की मंशा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा ईवी का इस्तेमाल करें.

रिपोर्ट बताती है कि जो लोग अपने पुराने हो चुके और दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-4 या इससे पुराने वाहन को ऑथराइज्ड स्क्रैपिंग केंद्रों पर जमा करेंगे उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी. लेकिन शर्त ये होगी कि पुराना वाहन को जमा कराने पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलने के बाद छह महीने के भीतर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना होगा.

यह छूट अलग-अलग कैटेगरी के वाहनों पर अलग-अलग मिलेगी. उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 10,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा. इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर (L5M श्रेणी) लेने वालों को 25 हजार तक का फायदा मिलेगा. इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है. ईवी कार खरीदने पर 1 लाख रुपये तक छूट मिलेगी.

हालांकि, इस छूट का फायदा केवल उन कारों पर मिलेगा जिनकी एक्स-फैक्ट्री (इसमें रोड टैक्स, बीमा वगैरा शामिल नहीं होता है) कीमत 15 लाख रुपये तक है. और यह छूट केवल एक लाख गाड़ियों पर मिलेगी.

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टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा कि इंसेंटिव केवल स्क्रैप किए गए वाहनों के रजिस्टर्ड मालिकों को ही दिया जाएगा. इसका मकसद पारदर्शिता बनाए रखना और स्कीम का बेजा फायदा उठाने से रोकना है. इसके अलावा सरकार रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट के जरिए अतिरिक्त राहत देने की भी योजना बना रही है. 

दिल्ली में रजिस्टर्ड सभी इलेक्ट्रिक वाहन 31 मार्च 2030 तक इन शुल्कों में 100% छूट के पात्र होंगे. इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की शुरुआती लागत में काफी कमी आएगी और यह स्कीम ग्राहकों के लिए ज्यादा आकर्षक बनेगी.

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दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी में इलेक्ट्रिक कारों के लिए कीमत के आधार पर एक ग्रेडेड अप्रोच भी शामिल किया गया है. इसके तहत जिन कारों की एक्स-फैक्ट्री कीमत 30 लाख रुपये तक होगी वे सभी कारें रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट की पात्र होंगी. 30 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाली कारों को यह छूट नहीं मिलेगी. यह छूट ईवी कार खरीदने वाले लोगों के बैंक खाते में सीधे यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाएगी. नई ईवी पॉलिसी के तहत मिलने वाली छूट 31 मार्च 2030 तक मान्य रहेगी.

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