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बस कंडक्टर ने नाबालिग से पूछा-'सेक्स के बारे में कुछ जानती हो' कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई

POCSO एक्ट की धारा 12 के तहत दोषी पाया.

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मुंबई बेस्ट बस के कंडक्टर को कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई. (फोटो-सांकेतिक)

13 साल की नाबालिग से बस में सेक्स के बारे में बात करने के मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक बस कंडक्टर को एक साल जेल और 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. चंद्रकांत सुदाम कोली को कोर्ट ने POCSO एक्ट की धारा 12 के तहत दोषी पाया है और सजा सुनाई. कोर्ट ने कहा है कि अगर उसने जुर्माने की रकम का भुगतान तीन महीने के अंदर नहीं किया तो उसे तीन महीने और जेल में रहना होगा.

पूरा मामला क्या है?

इंडिया टुडे की पत्रकार विद्या की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला 2018 का है. 13 साल की नाबालिग ने कोर्ट में बताया कि  वह रोज सुबह सरकारी बस से स्कूल जाती थी. केवल एक ही बस थी जो उसके घर के पास आती थी. जब एक दिन वह बस में चढ़ी और उसने देखा कि बस के आगे की तरफ दो या तीन और लोग बैठे हैं.

लड़की के मुताबिक, उसने खिड़की वाली पीछे की सीट पर बैठने का फैसला किया. बस कंडक्टर कोली उसके पास आया. लड़की ने अपना बस पास दिखा दिया. उसके बाद वो वहां से चला गया. पर बाद में वो फिर से आया. और लड़की के बगल में बैठ गया. और पूछा कि क्या वो 'सेक्स' के बारे में कुछ भी जानती है. लड़की ने उससे कहा कि वो उससे इस तरह के सवाल न पूछे. इसके बाद फिर कोली वापस चला गया और अपनी सीट पर बैठ गया. थोड़ा वक्त बीतने के बाद वह फिर लड़की के पास आया और उससे वही सवाल करने लगा. और लड़की ने फिर जवाब देने से मना कर दिया.

दोस्तों ने लड़की की मां को बताया

बस स्टॉप पर पहुंचते ही लड़की उतर गई. उसने अपने दोस्तों को इस घटना की जानकारी दी. उन्होंने उसकी मां को सारी बातें बता दीं. इस घटना के कई दिनों बाद एक दिन लड़की ने बस से स्कूल जाने से मना कर दिया. मां ने पूछा क्या कुछ बात हुई है? तो लड़की ने मां को कुछ नहीं बताया. फिर लड़की की मां उन दोस्तों के पास पहुंची, जिन्होंने उन्हें कंडक्टर की हरकतों के बारे में बताया था. इसके बाद वह अपनी बेटी को लेकर बस डिपो गईं. वहां आरोपी की पहचान की. मां ने पुलिस को कॉल किया और नेहरू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ.

आरोपी 12 दिन जेल में रहा

केस दर्ज होने के बाद कोली 12 दिन जेल में रहा और उसके बाद उसे जमानत दे दी गई. पर मामला कोर्ट गया. अब स्पेशल कोर्ट ने कोली को एक साल जेल की सजा सुनाई है. हालांकि वकील ने सजा पर रोक लगाने की अर्जी दायर कर दी. कोर्ट ने अपील स्वीकारते हुए सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया है. कोली 30 दिन के अंदर हाईकोर्ट में अपील दायर कर सकता है.