उत्तर प्रदेश का सहारनपुर. यहां एक मदरसे के शिक्षक पर सात साल की छात्रा के रेप का आरोप लगा है. आरोप ये भी है कि शिक्षक ने छात्रा को चुप रने की धमकी भी दी. पुलिस ने POCSO एक्ट और IPC की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.
मदरसे के शिक्षक पर सात साल की छात्रा के रेप का आरोप
आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना 19 जून की है. बच्ची मदरसे पढ़ने गई थी, इस दौरान बाकी छात्रों के जाने के बाद आरोपी शिक्षक ने कथित तौर पर बच्ची का रेप किया. आरोप है कि रेप के बाद उसने बच्ची को धमकाया कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वो उसे जान से मार डालेगा. हालांकि बच्ची ने घर आने के बाद अपने परिवार वालों को घटना के बारे में बताया. इसके बाद उसके पिता ने नकुड़ थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता यानी IPC की संबंधित धाराओं और बच्चों को यौन हिंसा से बचाने वाले POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. POCSO एक्ट 18 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियों के साथ होने वाले यौन अपराधों से डील करता है. इस ऐक्ट में बच्चों के साथ होने वाली अलग-अलग तरह की यौन हिंसा को परिभाषित किया गया है. इसके साथ ही सज़ा का प्रावधान है. नाबालिग के साथ पेनिट्रेटिव यौन हिंसा करने पर 20 साल से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है.