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भगोरिया मेले में लड़कियों का यौन शोषण करने वाले 15 आरोपी पकड़ लिए गए हैं

वायरल वीडियो में दो लड़कियों का यौन शोषण करते दिख रहे थे आरोपी.

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वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने प्रारंभिक पड़ताल के बाद एक FIR दर्ज की थी (सांकेतिक तस्वीर)
मध्य प्रदेश का अलीराजपुर ज़िला. यहां के वालपुर गांव में लगे ‘भगोरिया मेले’ से 11 मार्च को एक वीडियो सामने आया था. वीडियो में मेले की भीड़ में शामिल कुछ लोग दिन-दहाड़े खुली सड़क पर दो लड़कियों का यौन शोषण कर रहे थे. सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया तबसे राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे थे. पुलिस ने मामले की पड़ताल की और 15 आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया है. इस बात की आधिकारिक जानकारी अलीराजपुर पुलिस ने ट्विटर पर दी है. भगोरिया मेले में क्या हुआ था ? भगोरिया दरअसल एक हाट बाज़ार होता है, जो होली के सात दिन पहले से लगता है. अलग-अलग इलाकों में लगने वाले मेलों में आदिवासी अपनी परंपरा और वसंत का उत्सव मनाते हैं. इंदौर संभाग के पांच आदिवासी बहुल ज़िलों के 176 गांव में भगोरिया हाट की धूम रहती है. इसी मेले से जो वीडियो आया है, वो विचलित करने वाला है. वीडियो में कई सारे युवकों का एक झुंड दो लड़कियों को प्रताड़ित कर रहा था. लड़कों के झुंड में कुछ लोग एक दूसरे को लड़की की तरफ़ धकेल रहे थे. फिर भीड़ में से दो लोग निकलते हैं और दोनों युवतियों को पकड़ लेते हैं. भीड़ में कुछ लोग हुल्लड़ मचाने लगते हैं, कुछ मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने लगते हैं. दो में से एक आरोपी चला जाता है और दूसरा पीड़िता को घसीट कर भीड़ में ले आता है. युवती चिल्ला रही है और भीड़ युवती को सेक्शुअली असॉल्ट कर रही है. पुलिस ने की कारवाई   Crime सीन
अलीराजपुर पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ़्तार किया. (सांकेतिक तस्वीर )

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने प्रारंभिक पड़ताल के बाद एक FIR दर्ज की थी. वीडियो बनाकर वायरल करने वालों से पूछताछ की जा  रही थी. अब पुलिस ने बताया है कि उन्होंने वीडियो की फॉरेंसिक जांच के आधार पर 15 आरोपियों को पहचान कर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है.
आलीराजपुर के एसपी मनोज कुमार सिंह ने इंडिया टुडे को बताया,
"वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से शेयर किए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने उसी का संज्ञान लिया और अज्ञात लोगों के खिलाफ़ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया.  फॉरेंसिक टीमों ने वीडियो की जांच की और आरोपी की पहचान की."
आरोपियों पर  भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 (यौन शोषण) और सूचना अधिनियम (IT) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.  पुलिस ने अपने मोबाइल फोन पर वीडियो शूट करने वाले आरोपियों को भी पकड़ लिया है.