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गूगल ने स्मृति ईरानी से कहा- 'जो यूट्यूब लिंक डिलीट करने हैं दे दो, खुद से नहीं हटा सकते'

ये मामला स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा है. कांग्रेस ने उनकी बेटी पर रेस्टोरेंट में अवैध बार चलाने के आरोप लगाए थे.

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स्मृति ईरानी. फाइल फोटो- आजतक

गोवा के सिली सोल्स कैफे एंड बार को लेकर गूगल ने कोर्ट में एक अर्जी दी है. कंपनी ने कहा है कि अगर स्मृति ईरानी को उनके और उनकी बेटी के खिलाफ दिए गए बयानों को यूट्यूब से हटवाना है तो वो सारे वीडियो के लिंक्स खुद दें, वरना गूगल उन लिंक्स को नहीं हटाएगा.

दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस मिनी पुष्कर्ण की बेंच ने पिछले महीने एक आदेश में कांग्रेस के जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेता डिसूजा को ईरानी के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया था. इसमें अदालत ने गूगल, ट्विटर और मेटा को अपने प्लेटफॉर्म से ऐसी पोस्ट्स "या उससे मिलती-जुलती किसी भी सामग्री" को हटाने की बात कही थी.

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक गूगल की ओर से कोर्ट में 8 अगस्त को कहा गया,

"गूगल को पोस्ट्स के URL दिए जाएं, जिन्हें अदालत के आदेश के मुताबिक यूट्यूब से हटाया जाना है. अगर हमें (सामग्री हटाने के अनुरोध के बारे में) संदेह है, तो हम याचिकाकर्ता को सूचित करेंगे और फिर वो (स्पष्टीकरण के लिए) अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं.”

गूगल की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास ये अधिकार नहीं है कि वो ये तय करें कि क्या एक जैसा कंटेंट हैं. गूगल ने कहा कि स्मृति ईरानी इस बात के लिए बाध्य हैं कि गूगल को लिंक दिए जाए. हालांकि ईरानी की तरफ से गूगल की इस अर्जी का विरोध किया गया.

गूगल की तरफ से वकील ने बताया कि स्मृति की तरफ से एक लिंक दिया गया था जिसे इंटरनेट से हटा दिया गया है. उसके अलावा अगर स्मृति बाकी लिंक्स भी दे देंगी तो उन्हें भी तत्काल हटा दिया जाएगा.

दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस ने स्मृति ईरानी की बेटी पर आरोप लगाए थे कि वो गोवा में एक रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से बार चला रही हैं. कांग्रेस ने स्मृति का इस्तीफा मांगा. इस मामले में स्मृति ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. कोर्ट ने कांग्रेस को सभी पोस्ट्स हटाने का आदेश दिया था.

स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर गोवा में बार चलाने के आरोपों के बीच आया नया मोड़