गुजरात के सूरत शहर की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनके कथित मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया. उन्हैं कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है. कांग्रेस नेता के वकील बाबू मंगुकिया ने कहा कि राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 504 के तहत दोषी ठहराया गया है. इस धारा के तहत अधिकतम संभव सजा दो साल है. अधिक जानने के लिए वीडियो देखें.