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'साजिश रची, सबूत मिटाए, विदेशी चंदा लिया', दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर लगाईं नई धाराएं

पुलिस ने कोर्ट से जुबैर की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी है.

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दाएं से बाएं: मोहम्मद जुबैर, कोर्ट में पेशी के दौरान की तस्वीर (साभार-ट्विटर)

Alt News के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को दो जुलाई को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. दिल्ली पुलिस ने बताया कि जुबैर के खिलाफ दर्ज FIR में तीन और धाराएं जोड़ दी गई हैं. ये बताते हुए दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कोर्ट से जुबैर की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की है. वहीं जुबैर की वकील ने उनकी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बताया कि मोहम्मद जुबैर के केस में आपराधिक साजिश, सबूत नष्ट करने और विदेशी चंदा लेने की धाराएं जोड़ दी गई हैं. दिल्ली पुलिस ने जुबैर की बैंक डिटेल की जानकारी और FIR की कॉपी ED को दी है.  

मामले में दिल्ली पुलिस के वकील अतुल श्रीवास्तव ने बताया,

‘दिल्ली पुलिस को रेजरपे (Razorpay) पेमेंट गेटवे से मिली जानकारी में ये पता लगा है कि ऑल्ट न्यूज को चलाने वाली प्रावदा मीडिया को कई देशों से कुल 2,31, 933 रुपए फंड मिला है. Alt News ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक दिया है, जिसमें फंड जुटाने के लिए अपील की गई है. जुबैर ने पाकिस्तान, सीरिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात के साथ और भी देशों से रेजर पे के जरिए पेमेंट स्वीकार किया है. इसकी जांच अभी जारी है.’

'जुबैर के समर्थन में विदेश से ट्वीट'

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया है कि सोशल मीडिया का एनालिसिस करने पर पता लगा कि गिरफ्तारी के बाद जिन ट्विटर हैंडल ने मोहम्मद जुबैर का समर्थन किया, उनमें से ज्यादातर पश्चिम एशियाई देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और कुछ अकाउंट पड़ोसी देश पाकिस्तान के थे. 

इससे पहले मोहम्मद जुबैर ने पुलिस रिमांड की वैधता को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. बीती एक जुलाई को इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है.  

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