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दिल्ली: 'बेटी से मिलने नहीं देती थीं', नाबालिग ने घर में घुसकर महिला को मारीं 3 गोलियां, मौत

Delhi के Jahangirpuri इलाके का ये मामला है. घरवालों ने बताया कि आरोपी, मृतक महिला की बेटी को परेशान किया करता था. इधर, पुलिस को शक है कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे.

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आरोपी के खिलाफ केस दर्ज (सांकेतिक फोटो- इंडिया टुडे)
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हिमांशु मिश्रा

दिल्ली में 30 साल की एक महिला के घर में घुसकर, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप एक नाबालिग लड़के पर लगा है (Woman shot dead Delhi). आरोप है कि वो लड़का मृतक महिला की बेटी को परेशान किया करता था. हालांकि पुलिस को शक है कि महिला ने कथित तौर पर अपनी बेटी और आरोपी के रिश्ते का विरोध किया था और इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का है. 26 अप्रैल की दोपहर को नाबालिग अपने दो दोस्तों के साथ महिला के घर में घुसा. पुलिस के मुताबिक, उस वक्त महिला घर पर अकेली थीं. महिला के सीने में दो गोली मारकर आरोपी कथित तौर पर मौके से फरार हो गए. इसके बाद महिला को बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मृतक महिला के घरवालों ने आरोप लगाया है कि वो लड़का उनकी 16 साल की बेटी को ट्यूशन जाते वक्त फॉलो करता था. लड़की ने इस बारे में अपने परिवार को भी बताया और मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज की गई. घरवालों का कहना है कि शिकायत को लेकर पुलिस ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया और आरोपी फिर से लड़की को परेशान करने लगा. इसके बाद लड़की को हॉस्टल भेज दिया गया था.

दूसरी तरफ पुलिस सूत्रों से ये भी पता चला कि महिला की बेटी ने पहले दो बार आरोपी के साथ घर छोड़कर जाने की कोशिश की थी. हर बार लड़की के परिवार ने उन्हें ढूंढ लिया और लड़की को वापस घर ले आए. DCP (नॉर्थवेस्ट) जितेंद्र मीना ने बताया कि उन्हें शक है कि नाबालिग लड़के ने लड़की की मां की हत्या की, क्योंकि वो दोनों को एक साथ नहीं रहने देती थीं.

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रिपोर्ट के मुताबिक, हत्या वाले दिन आरोपी, लड़की की मां से बात करने उनके घर गया था. आरोप है कि जब महिला ने बात करने से मना किया तो उसने गोली चला दी. पुलिस ने बताया कि घटना से पहले आरोपी ने सोशल मीडिया पर पिस्टल फायर करते हुए खुद का एक वीडियो भी पोस्ट किया था. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, नाबालिग आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 302 (हत्या), 452 (अतिक्रमण), 120ए (आपराधिक साजिश) और 34 (समान इरादे से आपराधिक काम) के तहत FIR दर्ज की गई है.

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