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राहुल गांधी ही नहीं, ये 8 नेता और भी हैं जिनको सजा हुई और अचानक उनकी कुर्सी चली गई

ऐसे ही कुछ 'माननीयों' के बारे में जान लीजिए.

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राहुल गांधी, आजम खान, लालू यादव (फाइल फोटो: PTI/आजतक)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 23 मार्च को मानहानि के एक मामले में दोषी करार दिए गए. इसके अगले ही दिन 24 मार्च को उनकी सांसदी रद्द कर दी गई. राहुल गांधी ने साल 2019 में वायनाड लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी. इसी सीट पर उनकी सांसदी रद्द की गई है. ये एक्शन जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 (3) के तहत लिया गया है. इसके मुताबिक अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता तुरंत चली जाती है और अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है.

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जनप्रतिनिधि कानून के अलावा संविधान के अनुच्छेद 102(1) और 191(1) में भी सांसद-विधायक की सदस्यता रद्द करने का प्रावधान है. अनुच्छेद 102(1) में सांसद और 191(1) में विधानसभा या विधान परिषद सदस्य को अयोग्य ठहराने का प्रावधान है. राहुल गांधी के पहले और भी कई नेताओं की सदस्यता रद्द हुई है. ऐसे ही कुछ ‘माननीयों’ के बारे में आप भी जान लीजिए.

1. लालू प्रसाद यादवः राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में 2013 में सजा सुनाई गई थी. इसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी. लालू यादव बिहार की सारन सीट से सांसद थे.

2. पीपी मोहम्मद फैजलः लक्षद्वीप से NCP के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल को इसी साल जनवरी में हत्या की कोशिश के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है. हालांकि बाद में केरल हाई कोर्ट ने उनकी सजा और कन्विक्शन पर रोक लगा दी. मोहम्मद फैजल का दावा है कि लोकसभा सचिवालय ने अभी तक उनकी अयोग्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है.

3. आजम खानः समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को पिछले साल अक्टूबर में यूपी विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य कर दिया गया था. उन्हें 2019 के हेट स्पीच के मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई थी. आजम खान रामपुर सदर विधानसभा सीट से विधायक थे.

4. अनिल सहनीः RJD के विधायक अनिल कुमार साहनी की भी पिछले साल अक्टूबर में बिहार विधानसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई थी. उन्हें धोखाधड़ी के एक मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई थी. सहनी कुढ़नी विधानसभा से विधायक थे.

5. विक्रम सिंह सैनीः यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की खतौली सीट से BJP विधायक की सदस्यता भी अक्टूबर 2022 में रद्द हो गई थी. उन्हें 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों के मामले में दो साल की सजा सुनाई गई थी.

6.  कुलदीप सिंह सेंगरः यूपी से BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता फरवरी 2020 में रद्द हो गई थी. सेंगर को रेप के मामले में दोषी करार दिया गया था. कुलदीप सेंगर उन्नाव जिले की बांगरमउ सीट से विधायक थे.

7. अब्दुल्ला आजम खानः समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम खान की फरवरी 2023 में ही सदस्यता रद्द हुई है. उन्हें 15 साल पुराने एक मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है. अब्दुल्ला आजम रामपुर जिले की स्वार सीट से विधायक थे. वो आजम खान के बेटे हैं.

8. अनंत सिंहः RJD विधायक अनंत सिंह को जुलाई 2020 में बिहार विधानसभा से अयोग्य कर दिया गया था. उन्हें हथियारों की रिकवरी से जुड़े मामले में दोषी करार दिया गया था. अनंत सिंह पटना जिले की मोकामा सीट से विधायक थे.

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