पिछले साल अक्टूबर में लखीमपुर खीरी (Lakhimpur kheri) में हुई हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को मिली जमानत कैंसिल कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) का फैसला रद्द कर दिया है. अब आशीष मिश्रा को एक हफ्ते में सरेंडर करना होगा. आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ (Ajay Mishra Teni) के बेटे हैं. देखें वीडियो.
लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को एक हफ्ते में सरेंडर करना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है.