दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूट्यूबर गुलशन पाहुजा को अदालत की अवमानना के मामले में छह महीने की जेल और 2,000 रुपये का जुर्माना सुनाया है. न्यायालय ने पाया कि उनके वीडियो और अदालत में की गई टिप्पणियों में न्यायपालिका को "तानाशाही" और "मनमानी" बताया गया था, जिससे भारतीय न्यायिक प्रणाली की गरिमा को ठेस पहुंची थी. क्या है पूरा मामला? देखिए वीडियो.
भारतीय न्यायालय को किसने 'मनमाना', 'तानाशाह' कहा? जेल जाएगा आरोपी यूट्यूबर?
न्यायालय ने पाया कि उनके वीडियो और अदालत में की गई टिप्पणियों में न्यायपालिका को "तानाशाही" और "मनमानी" बताया गया था, जिससे भारतीय न्यायिक प्रणाली की गरिमा को ठेस पहुंची थी.
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