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पड़ताल: सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट से कर सकते हैं ट्रेन में यात्रा? जानिए पूरा सच

दावा है कि सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट होने पर व्यक्ति ट्रेन में यात्रा भी कर सकता है.

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दावा है कि सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट के साथ आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं.
दावा 25 नवंबर 2021 को सेन्ट्रल रेलवे की मुंबई डिविजन ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रुपए से घटाकर 10 रुपए करने का ऐलान किया. इसके बाद देशभर में अलग-अलग रेलवे जोन ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत को 10 रुपए कर दिया. प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ाने पर रेलवे का तर्क था कि इससे कोरोना संकट के दौरान प्लेटफॉर्म पर आने वाली अनावश्यक भीड़ को रोका जा सकता है.
अब प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें कहा गया है कि अगर आपके पास सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट है तो आप ट्रेन में यात्रा भी कर सकते हैं. फेसबुक पेज City Live ने वायरल दावे को पोस्ट कर
लिखा,
'अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तो भी आपके पास सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ने का अधिकार है. लेकिन इसके बाद आपको टीटीई (TTE) से तुरंत संपर्क करना होगा. आप टीटीई के पास जाकर अपना टिकट बनवा सकते हैं.'
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Posted by City Live
on Monday, 29 November 2021
सोशल मीडिया से अलग कुछ मीडिया
संस्थानों ने भी सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट से यात्रा
करने वाली खबर को प्रमुखता से छापा और दिखाया
है. पड़ताल 'दी लल्लनटॉप' ने वायरल दावे की पड़ताल की. हमारी जांच में ये वायरल दावा भ्रामक निकला. फिलहाल रेलवे ने ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया है, जिससे आप प्लेटफॉर्म टिकट के आधार पर ट्रेन में यात्रा कर सकें.
वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने भारतीय रेलवे की वेबसाइट का रुख किया. रेलवे ने अपनी वेबसाइट पर  प्लेटफॉर्म टिकट
के बारे में अंग्रेजी में लिखा है,
'A platform ticket or platform pass/permit does not entitle the holder to remain in any carriage or compartment.'
मतलब-
'प्लेटफॉर्म टिकट या प्लेटफॉर्म पास/परमिट आपको किसी ट्रेन या डिब्बे में रहने का अधिकार नहीं देता है.'
Rule 1 (2)
प्लेटफॉर्म टिकट के बारे में रेलवे का नियम.

वायरल दावे की पड़ताल के लिए हमने नॉर्दन रेलवे के CPRO दीपक कुमार से भी संपर्क किया. दीपक ने बताया,
"प्लेटफॉर्म टिकट लेकर रेल में यात्रा करने वाली खबर गलत है. अभी रेलवे की तरफ से ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई व्यक्ति सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर यात्रा कर सकता है."
दीपक से हमने वायरल दावे में प्लेटफॉर्म टिकट से यात्रा करने के प्रोसेस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा,
''कोविड से पहले अधिकतर गाड़ियों में अनरिजर्व्ड (जनरल) डिब्बे होते थे. तब ये गाइडलाइन थी कि आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर गार्ड से संपर्क कर सकते थे. फिर गार्ड आपको TTE के पास भेज देता था. अगर TTE के पास कोई सीट खाली होती थी तो आपको वो सीट उपलब्ध करा दी जाती थी. लेकिन अगर सीट खाली नहीं होती थी तो यात्री को अगले स्टेशन पर उतार दिया जाता था. ऐसा सिर्फ अनरिजर्व्ड डिब्बों में होता था, रिजर्व डिब्बों में नहीं. कोविड के बाद सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कई गाड़ियों से जनरल डिब्बे को हटा दिया गया है. अब आप सिर्फ रिजर्व सीट पर ही यात्रा कर सकते हैं. लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट लेकर यात्रा करने वाली कोई गाइडलाइन नहीं है.'' 
नतीजा हमारी पड़ताल में वायरल दावा भ्रामक साबित हुआ. हमने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट के आधार पर आप रेल यात्रा नहीं कर सकते हैं. अगर आप ट्रेन में प्लेटफॉर्म टिकट के साथ पाए जाते हैं तो आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
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