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सुप्रीम कोर्ट का NEET PG 2021 को लेकर बड़ा फैसला, खाली सीटों पर काउंसिलिंग नहीं होगी

NEET PG 2021 में एक्स्ट्रा काउंसलिंग की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. यानी कि अब NEET PG 2021 में ऑल इंडिया कोटे की खाली 1456 सीटों पर स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग नहीं होगी.

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NEET PG 2021: सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल काउंसलिंग की मांग को खारिज कर दिया है

 NEET PG 2021 में काउंसलिंग के बाद खाली सीटों को भरने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने खाली सीटों की फिर से काउंसलिंग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. यानी कि अब NEET PG 2021 में ऑल इंडिया कोटे की खाली 1456 सीटों पर स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग नहीं होगी.

NEET PG 2021: खाली सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग की थी मांग

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई थी कि NEET PG 2021 में काउंसलिंग के लिए एक और मौका दिया जाए. ताकि ऑल इंडिया कोटे की 1,456 खाली सीटों को भी भरा जा सके. बीते 8 जून को याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल कमेटी को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली छोड़ने से न केवल उम्मीदवारों को समस्या होती है, बल्कि देश में योग्य डॉक्टरों की भी कमी होती है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल कमेटी से एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा था. दोनों से पूछा गया था कि सीटें खाली रहने की पीछे की वजह क्या है? 

‘अब काउंसलिंग संभव नहीं’

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मेडिकल काउंसिल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया था कि NEET PG की खाली पड़ीं 1,456 सीटों पर अब काउंसलिंग नहीं हो सकती. इसकी मुख्य वजह है कि NEET PG 2021 में दाखिले के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो अब बंद हो चुका है. दूसरी वजह ये भी है कि अगले सत्र यानी 2022 की परीक्षा का रिजल्ट 1 जून को आ चुका है और जल्द ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगी. ऐसे में दो सत्र की काउंसलिंग एक साथ नहीं की जा सकती.

केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल (ASG) बलबीर सिंह ने कहा कि NEET PG 2021 की क्लासेज फरवरी में शुरू हो चुकी हैं. अगर अब इन सीटों को भरा जाता है, तो इसका गलत प्रभाव पड़ेगा. क्योंकि ये लोग 6 से 8 महीने पीछे रह जाएंगे.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल मेडिकल काउंसिल के एडवोकेट गौरव शर्मा ने कोर्ट को बताया कि NEET PG 2021 की काउंसलिंग 9 राउंड के बाद बंद की गई थी. उन्होंने कहा,

स्टेट काउंसलिंग के 4 राउंड. फिर ऑल इंडिया कोटा के चार राउंड. इसके बाद ऑल इंडिया कोटा के लिए एक अतिरिक्त राउंड और आयोजित किया गया. 9 राउंड की काउंसलिंग के बाद ये स्थिति है. ये समस्या (सीटों का खाली रहना) हर साल आती है. 

फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने 10 जून को फैसला सुनाते हुए कहा कि भारत सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के फिर से काउंसलिंग न कराने के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता. कोर्ट ने कहा कि मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी से समझौता नहीं किया जा सकता. क्योंकि यह लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग को खारिज करते हुए कहा कि इससे मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होंगे. 

वीडियो देखिए: NEET PG में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?