यौन उत्पीड़न मामले में BJP सांसद बृजभूषण सिंह पर आरोप तय करने का आदेश
छह महिला पहलवानों ने BJP सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष Brij Bhushan Sharan Singh के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था. 10 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ 6 में से 5 मामलों में आरोप तय करने का आदेश दिया.
महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली के एक कोर्ट ने Brij Bhushan Sharan Singh के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. छह महिला पहलवानों ने BJP सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था. 10 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ 6 में से 5 मामलों में आरोप तय करने का आदेश दिया.
किन धाराओं के तहत आरोप तय होंगे?बृजभूषण के खिलाफ IPC की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 354D (स्टॉकिंग) के तहत आरोप तय करने की बात कही गई है. कोर्ट ने दो मामलों में IPC की धारा 506 (1) (आपराधिक धमकी) के तहत भी आरोप तय करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार हैं. आजतक की सृष्टि ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक बृजभूषण सिंह को एक केस में बरी किया गया है.
ये भी पढ़ें- BJP ने बृजभूषण सिंह का टिकट काटा, लेकिन बेटे को दे दिया
एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) प्रियंका राजपूत बीजेपी सांसद के खिलाफ 21 मई को औपचारिक रूप से आरोप तय करेंगी. उन्होंने इस मामले में सह-आरोपी और पूर्व WFI असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि विनोद तोमर पर IPC की धारा 506(1) (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं.
बृजभूषण बोले- 'ऑप्शन खुले हैं…'बृजभूषण सिंह ने आरोप तय किए जाने पर कहा है कि इस मामले को फेस किया जाएगा. उन्होंने कहा,
"प्रथम दृष्टया आज कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है. चार्जशीट पहले लगी थी, मैंने उसे प्रोटेस्ट किया था, जिसे कोर्ट ने नहीं माना और एक केस को छोड़कर बाकी मामलों पर उन्होंने चार्ज फ्रेम किया है. अब मेरे लिए रास्ते खुल गए क्योंकि जब चार्ज पर आप अपनी बात रखते हैं, तो कोई सबूत, कोई गवाह आप अलग से नहीं रख सकते हैं, जो पुलिस ने चार्ज में लगाया है, उसी के इर्द-गिर्द आपको रहना पड़ता है. न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत है. ऑप्शन खुले हैं. इस प्रकरण को आगे फेस किया जाएगा."
बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए ही दिल्ली में पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया था. इसके बाद बृजभूषण सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया. हाल ही में बृजभूषण ने दोबारा जांच की मांग वाली याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने 26 अप्रैल को खारिज कर दिया था.
ये भी पढ़ें- क्या बृजभूषण सिंह और CM योगी आदित्यनाथ के बीच कोई तल्खी है? ये बयान क्या कह रहे?
वीडियो: BJP ने कैसरगंज सीट से बृजभूषण सिंह का पत्ता काटा, बेटे को टिकट मिलने पर क्या बोले?