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प्रचार गाने से हटाने होंगे 'भवानी' और 'हिंदू' शब्द, चुनाव आयोग का शिवसेना-UBT को झटका

पिछले हफ्ते ECI की आपत्ति के बाद पार्टी ने दोबारा रिव्यू और फैसला लेने की मांग की थी. लेकिन चुनाव आयोग ने कह दिया कि ये शब्द हटाए बिना अनुमति नहीं दी जा सकती है.

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पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था. (फाइल फोटो)
26 अप्रैल 2024 (Updated: 26 अप्रैल 2024, 18:56 IST)
Updated: 26 अप्रैल 2024 18:56 IST
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चुनाव आयोग ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे- UBT) को अपने चुनाव अभियान के गाने से 'भवानी' और 'हिंदू' शब्द हटाने का आदेश दिया है. आयोग का कहना है कि ये शब्द चुनाव आयोग की गाइडलाइन्स के तहत फिट नहीं बैठते हैं. इन शब्दों को हटाकर फिर से प्री-सर्टिफिकेशन के लिए भेजने का निर्देश दिया गया है. 21 अप्रैल को चुनाव आयोग ने शिवसेना को गाने में इन शब्दों को लेकर नोटिस जारी किया था.

इंडिया टुडे से जुड़े दिव्येश सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले हफ्ते ECI की आपत्ति के बाद पार्टी ने दोबारा रिव्यू और फैसला लेने की मांग की थी. लेकिन चुनाव आयोग ने कह दिया कि ये शब्द हटाए बिना अनुमति नहीं दी जा सकती है.

चुनाव आयोग के नोटिस के बाद पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने इसे 'फतवा' बताया था. ठाकरे ने कहा था,

"चुनाव आयोग ने हमारे गाने से ‘जय भवानी’ शब्द हटाने के लिए ‘फतवा’ भेजा है. किसी भी हाल में हम इस शब्द को नहीं हटाएंगे. अगर चुनाव आयोग हमारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है तो उसे पहले पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. पीएम मोदी ने कर्नाटक चुनाव में प्रचार के दौरान लोगों को 'जय बजरंग बली' बोलने को कहा था और EVM का बटन दबाने को कहा था. अमित शाह ने अयोध्या में रामलला के मुफ्त दर्शन के लिए लोगों को बीजेपी को वोट करने को कहा था."

रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग ने 24 अगस्त 2023 को एक गाइडलाइन जारी की थी. इसके तहत चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाले गानों और वीडियो के लिए प्री-सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है. गाइडलाइन के पैरा 2.5 में कुछ निर्देशों का जिक्र किया गया है, जो राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को विज्ञापनों में नहीं करना है. मसलन,

1. पोस्टर, वीडियो, ग्राफिक्स, गानों या किसी भी तरह के प्रचार में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या दूसरे पूजास्थलों का इस्तेमाल नहीं करना है.

2. रक्षाकर्मियों की तस्वीरों या सैनिकों से जुड़े कार्यक्रमों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.

3. किसी नेता या कार्यकर्ता की निजी जिंदगी से जुड़ी चीजों की आलोचना नहीं की जाएगी.

4. बिना प्रमाणित आरोपों के आधार पर किसी दूसरी पार्टी या दूसरे कार्यकर्ता की आलोचना नहीं की जा सकती है.

महाराष्ट्र चुनाव आयोग से जुड़े एक सूत्र ने इंडिया टुडे को बताया कि शिवसेना (UBT) के गाने में दो शब्दों पर आपत्ति जताई गई थी. उन्होंने कहा कि राज्य में 135 वीडियो विज्ञापनों को प्री-सर्टिफिकेशन मंजूरी दी गई. वहीं 39 आवेदनों पर आपत्ति जताई गई है.

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