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कांग्रेस को इनकम टैक्स का बड़ा झटका, 1700 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है

Congress ने पहले आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) से अपील की और पार्टी के बैंक खातों से 135 करोड़ रुपये की निकासी पर रोक लगाने की मांग की. लेकिन वो अपील खारिज कर दी गई.

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Congress gets 1700 crore rupees notice by income tax dept Delhi High Court tax reassessment plea
कांग्रेस की मुश्किल बढ़ीं (फाइल फोटो- PTI)
29 मार्च 2024
Updated: 29 मार्च 2024 13:03 IST
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिर से कांग्रेस (Congress) की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. अब कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा गया है. एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी. उसमें पार्टी ने IT को साल 2017 से 2021 तक के टैक्स का फिर से मूल्याकंन (Tax Reassessment Proceedings) करने से रोकने की मांग की गई थी. ताजा मिले नोटिस की पुष्टि कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने की है.

क्या है मामला?

इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ीं रितु सरीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले हुई IT की रेड में करोड़ों के लेनदेन का पता चला था. कांग्रेस पार्टी को शक था कि IT भारी जुर्माना और ब्याज जोड़कर उनसे भारी रकम वसूलेगी. कांग्रेस ने आरोप लगाए कि केंद्र सरकार उन्हें 'अपंग' बनाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था,

हम बराबरी से चुनाव ना लड़ पाएं. इसलिए बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं. एक राजनीतिक दल के चुनाव लड़ने में बाधा डालने का खतरनाक खेल खेला गया है. BJP सरकार के चुनावी खर्चे का कोई हिसाब नहीं है. BJP ने कभी अपने बैंक खाते की डिटेल्स नहीं दी है. सिर्फ हमसे खाते की जानकारी चाहते हैं. चुनाव बराबरी पर होना चाहिए. BJP कभी टैक्स नहीं देती है, लेकिन हमसे मांगती है.

इस सिलसिले में कांग्रेस ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) से अपील की और पार्टी के बैंक खातों से 135 करोड़ रुपये की निकासी पर रोक लगाने की मांग की. लेकिन वो अपील खारिज कर दी गई. फिर पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कांग्रेस ने आयकर विभाग की तलाशी को चैलेंज किया. ये साल 2014 से 2017 तक के लिए था. पार्टी ने कहा कि ये कार्रवाई बहुत देर से की गई है. लेकिन हाई कोर्ट कांग्रेस की बात से सहमत नहीं हुआ और 22 मार्च को याचिका खारिज कर दी.

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इसके बाद पार्टी ने 2017 से 2021 तक के टैक्स मामले में तलाशी के खिलाफ याचिका दायर की. जो कि 28 मार्च को खारिज कर दी गई. 

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