क्या अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आ पाएंगे? जवाब है...
Supreme Court ने Arvind Kejriwal को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है.
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट (Supreme order on Arvind Kejriwal) ने 21 दिन की राहत दे दी है. अंतरिम जमानत मिल गई है. अब सवाल है कि कितनी देर में केजरीवाल जेल से छूटेंगे. फिलहाल जेल से उन्हें छोड़ने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल से रिहा होने तक क्या प्रक्रिया होती है, ये समझ लेते हैं.
1. पहले सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश आता है, जो ट्रायल कोर्ट में भेजा जाता है.
2. जमानत की शर्तें या तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई जाती हैं या सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट से जमानत की शर्तें तय करने के लिए कहता है.
3. सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने पर ट्रायल कोर्ट औपचारिकताएं पूरी करता है और रिहाई का आदेश जारी करता है.
4. रिलीज़ बेल फिर जेल जाता है. प्रक्रिया पूरी होने पर अभियुक्त को रिहा कर दिया जाता है.
सामान्य मामलों में इस प्रक्रिया के जरिए ही रिहाई होती है. लेकिन केजरीवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उससे ट्रायल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है,
“केजरीवाल को जेल अधीक्षक के समक्ष 50,000 रुपये की राशि का जमानत बांड और इतनी ही एक जमानत राशि देनी होगी.”
यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कह दिया है कि जो फॉर्मैलिटीज़ ट्रायल कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने होती हैं वो सब जेल अधीक्षक के समक्ष हो सकती हैं.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल के वकील रिलीज ऑर्डर लेकर जेल पहुंचेंगे. रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल नंबर-2 के सुप्रीटेंडेंट के पास जाएगा. इसी जेल बंद हैं अरविंद केजरीवाल. जेल सुप्रीटेंडेंट बेल बॉन्ड भरवाएंगे. साथ ही कुछ कागजातों पर दस्तखत करवाया जाएगा और केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे. रिलीज ऑर्डर जेल पहुंचने के बाद पूरी प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा एक घंटे का वक्त लग सकता है.
ताज़ा जानकारी के मुताबिक केजरीवाल का बेल ऑर्डर तिहाड़ जेल पहुंच चुका है. उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, पार्टी के बड़े नेता और समर्थक भी तिहाड़ जेल पहुंच रहे हैं. थोड़ी देर में सीएम केजरीवाल की रिहाई की खबर आ सकती है.
वीडियो: अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ED ने बड़ा खेल कर दिया?