महिला ने जैसे OTP बताया, उड़ गए 3.73 लाख रुपये, HC ने SBI से कहा- पूरा पैसा वापस दो
केरल हाई कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को निर्देश दिया कि वह एक सेवानिवृत्त कॉलेज प्रिंसिपल के डेबिट कार्ड से किए गए अनधिकृत लेनदेन के बाद उन्हें 3.73 लाख रुपये वापस करे. रिपोर्ट के मुताबिक, जालसाज ने याचिकाकर्ता के बचत बैंक खाते से जैसे ही रकम निकाली, उन्होंने तुरंत शिकायत दर्ज करा दी थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ.
Advertisement

साइबर ठगी के मामले में रिफ़ंड पर केरल हाई कोर्ट का अहम फैसला
Story Summary
वीडियो: क्या टाइगर श्रॉफ पर एक हफ्ते पहले हमला होने वाला था?

