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अब एड्रेस प्रूफ के बिना आधार में पता हो जाएगा अपडेट, 50 रुपये और कुछ स्टेप्स में हो जाएगा काम!

क्या करना है? पूरी प्रक्रिया यहां जान लीजिए.

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3 जनवरी 2023 (अपडेटेड: 4 जनवरी 2023, 03:53 PM IST)
Residents can update address in Aadhaar online
इसके लिए 50 रुपये फीस लगेगी. (सांकेतिक तस्वीर: आजतक)
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अगर आपको अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट (Address Updates in Aadhaar) करवाना है, तो इसके लिए एक नई सुविधा आई है. इसकी जानकारी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने दी है. अब तक आधार में पता बदलवाने के लिए व्यक्तिगत एड्रेस प्रूफ (Address Proof) की जरूरत पड़ती थी. लेकिन अब इसके बिना भी आप अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन एड्रेस अपडेट करवा पाएंगे. ऐसा परिवार के मुखिया (Head of Family) के एड्रेस प्रूफ की मदद से हो पाएगा. लेकिन आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करवाने से पहले परिवार के मुखिया (HOF) की सहमति जरूरी होगी. 

इस सुविधा से बच्चों, पति या पत्नी, अभिभावकों जैसे ऐसे संबंधियों को काफी मदद मिलेगी, जिनके पास अपने नाम पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं. अलग-अलग शहरों में नौकरी करने वालों के लिए इस सुविधा से आधार में एड्रेस अपडेट करवाना आसान हो जाएगा. 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति इस काम के लिए परिवार का मुखिया बन सकता है और इस प्रोसेस में अपने रिश्तेदारों के लिए अपना पता शेयर कर सकता है.

क्या-क्या करना होगा?

इस सुविधा के लिए राशन कार्ड, मार्कशीट, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट इत्यादि जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, जिससे परिवार के मुखिया (HOF) के साथ संबंध स्थापित हो. अगर रिश्ते को स्थापित करने वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, तो परिवार का मुखिया (HOF) सेल्फ डिक्लरेशन सबमिट कर सकता है.  

इस सुविधा के इस्तेमाल के लिए 'My Aadhaar' पोर्टल (https://myaadhaar.uidai.gov.in) पर जाकर कोई भी निवासी ऑनलाइन एड्रेस अपडेट करने का विकल्प चुन सकता है. इसके बाद निवासी को परिवार के मुखिया का आधार नंबर को दर्ज करना होगा. आधार नंबर के अलावा परिवार के मुखिया की दूसरी कोई भी जानकारी नहीं दिखेगी.

50 रुपये फीस लगेगी

मुखिया के आधार नंबर के वैलिडेशन के बाद निवासी को HOF से संबंध बताने वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा. इस सर्विस के लिए 50 रुपये फीस लगेगी. पेमेंट के बाद आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा. इससे जुड़ा SMS भी परिवार के मुखिया को भेजा जाएगा.

परिवार के मुखिया (HOF) को नोटिफिकेशन मिलने की तारीख से 30 दिन के अंदर My Aadhaar portal पर लॉग इन करके अपनी सहमति देनी होगी और इसके बाद रिक्वेस्ट पर आगे का काम होगा.

अगर परिवार का मुखिया रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर देता है, या अस्वीकार/स्वीकार नहीं करता है, तो वो रिक्वेस्ट बंद हो जाएगी. इसकी सूचना SMS के जरिए भेज दी जाएगी. इस स्थिति में पैसे वापस नहीं होंगे.

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