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खाने के बाद GST का झटका? रेस्तरां का बिल ध्यान से पढ़िए, वरना 5 की जगह 25 चुकाना पड़ेगा

रेस्तरां और होटल में उपलब्ध सुविधाओं और स्टार रेटिंग के हिसाब से फूड बिल पर GST स्लैब (GST on Food Restaurants and Hotels) तय है. लेकिन कई बार इसमें झोल होता है. आप इसका गुणा-गणित जान लीजिए तो खाने का स्वाद वाकई बढ़ जाएगा.

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GST on food items in India can be 5%, 12%, or 18% based on factors such as the establishment type and location of restaurants or food service providers among others.
खाने के बिल पर जीएसटी के कई स्लैब हैं
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सूर्यकांत मिश्रा
3 जून 2025 (Published: 02:05 PM IST) कॉमेंट्स
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अच्छे स्वाद की तलाश में आप ढाबे से लेकर रेस्तरां और पांच सितारा होटल में जरूर जाते होंगे. जाते रहिए, अच्छी आदत है. अच्छे स्वाद के कुछ ठिकाने हमारे साथ भी साझा कीजिए क्योंकि हमारी जीभ भी लपलप होती है. खाने की अच्छी आदत बनाए रखिए मगर एक आदत और डाल लीजिए. काफी पैसे बचेंगे. आदत जो हमारे बड़े-बुजुर्गों में खूब थी मगर हमारे बीच थोड़ी कम हो गई है. आदत, खाने के बिल को गौर से देखने की. अगर ऐसा नहीं किया तो शायद आपको 5 (पांच) के 25 (पचीस), और 12 (बारह) के 18 (अठारह) देना पड़ सकते हैं.

आप सही समझे. हम खाने के बिल पर लगने वाले जीएसटी (gst on food restaurants and hotels) की बात कर रहे हैं. रेस्तरां और होटल में उपलब्ध सुविधाओं और स्टार रेटिंग के हिसाब से इनका स्लैब तय है. लेकिन कई बार इसमें झोल होता है. आप इसका गुणा-गणित जान लीजिए तो खाने का स्वाद वाकई बढ़ जाएगा.

#5% - कोई भी रेस्तरां जो non-a/c है और उसमें खाने के साथ takeaway मतलब पैक करके ले जाने की व्यवस्था है तो जीएसटी 5 फीसदी रहेगा. ऑफिस , औद्योगिक इकाई या स्कूल, कॉलेज आदि में कॉन्ट्रेक्ट बेस्ड कैफेटेरिया/कैंटीन/मेस में मिलने वाले खाने पर भी यही रेट लागू होता है. होटल रूम जिसका किराया 7500 प्रतिदिन से कम है और वहां रेस्तरां की सुविधा है, तो भी जीएसटी 5 फीसदी ही रहेगा.

#12%- रेस्तरां में ठंडी-ठंडी हवा के लिए अगर AC लगा हुआ है तो जीएसटी की दर 12 फीसदी होगी.

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GST

#18%- वातानुकूलित रेस्तरां के साथ अगर शराब परोसने का लाइसेंस भी है तो फूड बिल पर जीएसटी 18 फीसदी रहेगा. ये वो वाली कैटेगरी है जिसमें ज्यादातर रेस्तरां और होटल आते हैं. मसलन होटल जिसमें रूम का किराया 7500 से ऊपर है तो भी फूड बिल पर 18 फीसदी चार्ज होगा. किसी समारोह के आयोजन के लिए व्यवस्थित परिसर में कैटरिंग सर्विस की सेवा या ऐसे परिसर को किराए पर देना भी 18 फीसदी वाले स्लैब में आता है. इंडियन रेलवे/आईआरसीटीसी या उनके लाइसेंसधारियों द्वारा ट्रेनों में या प्लेटफार्मों पर दी जाने वाली फूड सर्विस भी इसी के दायरे में आती है.

#28%- पांच सितारा होटल के आलीशान रेस्तरां में खाना खाने पर 28 फीसदी जीएसटी देना होता है.

इस स्लैब का ध्यान रखिए और पेमेंट देने से पहले बिल के ऊपर गौर से नजर डालिए. अगर स्लैब से ज्यादा जीएसटी लग रहा तो होटल या रेस्तरां से इसको ठीक करने कहिए. आमतौर पर रेस्तरां संचालक गलती मानकर इसको सुधार देते हैं. जो नहीं माने तो आपने झगड़ा करके अपने मुंह का स्वाद नहीं बिगाड़ना है. पेमेंट करके बिल अपने पास रखिए और टोल फ्री नंबर 18001200232 डायल कर लीजिए. आप चाहें तो ईमेल भेजकर भी श‍िकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए आपको cbecmitra.helpdesk@icegate.gov.in. पर अपनी श‍िकायत दर्ज करना होगी. आप helpdesk@gst.gov.in पर भी शिकायत कर सकते हैं.

वीडियो: पड़ताल: पुरानी कार बेचने पर 18% GST, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस वीडियो की सच्चाई क्या है?

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