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EPFO ने रिटायर कर्मचारी से 2.5 करोड़ रुपये वापस मांगे, कोर्ट ने कहा एक पैसा भी वापस नहीं मिलेगा

तेलंगाना हाई कोर्ट ने शख्स के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि रिटायर हो चुके कर्मचारी से उसके PF का पैसा वापस करने के लिए नहीं कहा जा सकता. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर EPFO ​​को कानूनी कार्रवाई करनी है, तो वह कंपनी और उसके PF ट्रस्ट के खिलाफ ऐसा कर सकता है. जानिए पूरा मामला.

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17 जून 2026 (अपडेटेड: 17 जून 2026, 01:13 PM IST)
EPFO demanded retired employee to return Rs 2.5 crore
EPFO ने रिटायर हो चुके व्यक्ति से 2.5 करोड़ रुपये वापस मांगे थे

Story Summary

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