EPFO ने रिटायर कर्मचारी से 2.5 करोड़ रुपये वापस मांगे, कोर्ट ने कहा एक पैसा भी वापस नहीं मिलेगा
तेलंगाना हाई कोर्ट ने शख्स के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि रिटायर हो चुके कर्मचारी से उसके PF का पैसा वापस करने के लिए नहीं कहा जा सकता. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर EPFO को कानूनी कार्रवाई करनी है, तो वह कंपनी और उसके PF ट्रस्ट के खिलाफ ऐसा कर सकता है. जानिए पूरा मामला.
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EPFO ने रिटायर हो चुके व्यक्ति से 2.5 करोड़ रुपये वापस मांगे थे
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