सुप्रीम कोर्ट ने एक मैनुअल जारी किया है. इस मैनुअल में जजमेंट और कोर्ट कार्यवाहीके दौरान लिंगभेदी शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर निर्देश हैं. 16 अगस्तको जारी किए गए इस मैनुअल में सुप्रीम कोर्ट उन शब्दों की जगह इस्तेमाल किए जानेवाले शब्द भी बताए हैं. 8 मार्च को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाय चंद्रचूड़ ने 30पन्नों की बुकलेट जारी कर इस बारे में जानकारी दी थी. आज जनाना रिपब्लिक में इसीमुद्दे पर बात करेंगे जानेंगे क्या हैं ये नियम कायदे. देखें वीडियो.