सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार कोकहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) मामले में फैसला सुनाते समय सभीमहिलाओं को गर्भपात का अधिकार है. कोर्ट ने कहा कि किसी महिला की वैवाहिक स्थितिउसे अनचाहे गर्भ गिराने के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती. सुप्रीमकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और लोग इसे ऐतिहासिक फैसला क्यों कह रहे हैं, यह जानने केलिए देखिए वीडियो.