महिलाओं को कई बार जॉब सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाती, क्योंकि उन्हें नाइट शिफ्ट केलिए प्राथमिकता नहीं दी जाती. केरल हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुएकहा है कि सिर्फ एक महिला होने के नाते उम्मीदवार की नियुक्ति से इनकार नहीं कियाजा सकता. देखिए वीडियो.