इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा- महिला को अपनी शर्तों परजीवन जीने का अधिकार है. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस पंकजनकवी और विवेक अग्रवाल की बेंच ने ये फैसला सुनाया. दरअसल, याचिका में पति द्वाराशिकायत की गई थी कि उसकी पत्नी को नारी निकेतन ने जबरन परिवारवालों के पास भेज दियाहै, जबकि उसकी पत्नी जाना नहीं चाहती थी. देखिए वीडियो.