The Lallantop
Advertisement
  • Home
  • Oddnaari
  • Uttar Pradesh: Six men molested and beat a girl and his companion in Hamirpur, video viral

यूपी : लड़का-लड़की बैठे थे, 6 लोग आए, लड़की के कपड़े उतारकर वीडियो बनाया, वायरल कर दिया

पुलिस ने अब तक कुल छह में से पांच आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया है.

Advertisement
pic
19 अगस्त 2022 (अपडेटेड: 19 अगस्त 2022, 02:25 PM IST)
hamirpur viral video
पुलिस ने बताया कि जंगल में लड़का-लड़की 'आपत्तिजनक स्थिति' में थे (फोटो - सोशल मीडिया)
Quick AI Highlights
Click here to view more

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर (Hamirpur) से एक वीडियो वायरल हो रहा है. सिटी फ़ॉरेस्ट में एक लड़की एक लड़के के साथ बैठी हुई थी. वीडियो में दिख रहा है कि छह लड़के वहां पहुंचते हैं और लड़की को निर्वस्त्र कर के बेहरहमी से पीटते हैं. वीडियो भी बनाया और वायरल कर दिया. पुलिस ने अभी तक इस मामले में छह में से पांच आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.

छह में से पांच आरोपी गिरफ़्तार

आजतक से जुड़े नाहिद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक़, घटना 16 अगस्त की है. लड़की अपने बॉयफ़्रेंड के साथ शहर के सिटी फारेस्ट में घूमने आई थी. तभी अचानक, वहां छह लड़के आ गए. इन लोगों ने दोनों को पकड़ लिया. इसके बाद छहों ने लड़की के कपड़े उतारे. उसे और उसके बॉयफ़्रेंड को ख़ूब पीटा. डंडे और बेल्ट से. और, इस पूरी घटना का वीडियो बनाया.

अब वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि दोनों पीड़ित आरोपियों से माफ़ी मांग रहे हैं. उन्हें छोड़ देने की गुहार लगा रहे हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई. वीडियो के आधार पर पुलिस ने अब तक कुल छह में से पांच आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया है. गिरफ़्तार किए गए आरोपियों में से तीन के नाम पब्लिक किए गए हैं. कन्हैया शर्मा, प्रीतम कश्यप और मोहम्मद फजल. सभी आरोपी आस-पास के गांव के ही हैं. मामले के संबंध में IPC की धारा-147 (भीड़ द्वारा मारपीट), 323 (इरादतन चोट पहुंचाना), 504 (उकसाने के इरादे से अपमान करना), 506 (आपराधिक धमकी), 354-बी (महिला को जबरन निर्वस्त्र करना) और 386 (वसूली) के साथ IT ऐक्ट की धारा 67 (अश्लील कॉन्टेंट फैलाना) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर बाक़ी आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है.

हमीरपुर सदर के CO रवि प्रकाश ने बताया कि आरोपी उन दोनों से पैसे भी मांग रहे थे. जांच में पता चला है कि उन्होंने लड़की को निर्वस्त्र किया और उसका यौन शोषण किया गया है. शुरू में ये भी जानकारी थी कि लड़की का रेप करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया कि मामला गैंगरेप का नहीं है.

क्या कर रहे थे लड़का-लड़की?

हमीरपुर पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया, उसमें लिखा, “जंगल में एक लड़का और लड़की 'आपत्तिजनक स्थिति' में थे और तभी आस-पड़ोस के तीन चार व्यक्ति वहां पहुंचकर उनके साथ मारपीट करने लगे.” अब इसमें आपत्तिजनक स्थिति का कोई विवरण नहीं है. हाल ही में एक ऐसा मामला आया था, जब अयोध्या में नहाते हुए एक पुरुष ने अपनी पत्नी को किस कर लिया और लोगों ने उसकी पिटाई कर दी. तब भी ख़ूब बवाल हुआ था. सवाल ये है कि इसे लेकर हमारे देश का क़ानून क्या कहता है?

IPC अश्लीलता को दंडनीय अपराध मानता है. धारा-294 किसी भी पब्लिक स्पेस में 'दूसरों को झुंझलाहट' देने वाले किसी भी 'अश्लील कृत्य' को अपराध की कैटगरी में रखता है. और, ऐसा करने वालों पर तीन महीने तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है. लेकिन इसमें भी पेच है. क़ानून साफ़ नहीं है. ओपेन-टू-इंटरप्रेटेशन है. 'अश्लील कृत्य' और 'दूसरों की झुंझलाहट' को कहीं भी परिभाषित नहीं करता. दूसरी बात, अगर किसी की हरकत से आप परेशान हो रहे हैं, तो आपके पास पुलिस में उनकी शिकायत करने का ऑप्शन है. लेकिन खुद ‘पुलिस’ बनकर किसी के साथ मारपीट करने का अधिकार आपके पास नहीं है. अगर आपको लगता है कि किसी लड़की के कपड़े उतारकर, उसका वीडियो बनाकर आप उसे सबक सिखा रहे हैं तो आप खुद एक आपराधिक मानसिकता के शिकार हैं. आप खुद अपराधी हैं.

अयोध्या में पति-पत्नी के किस करने को लेकर हुए बवाल ने कई सवाल खड़े कर दिए!

Advertisement

Advertisement

()