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नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नाबालिग अकेली थी, मदद के बहाने दो फेरीवालों ने रेप किया!

आरोपियों ने दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़वाने का झांसा दिया था.

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9 अगस्त 2022 (अपडेटेड: 9 अगस्त 2022, 03:03 PM IST)
New Delhi rape case
रेप के खिलाफ प्रोटेस्ट की सांकेतिक फोटो (PTI)
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नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पानी बेचने वाले दो लड़कों ने एक नाबालिग का कथित तौर पर रेप किया.  नाबालिग अपने एक दोस्त के साथ गुजरात जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंची थीं. दोस्त के साथ उसकी कहा-सुनी हो गई. इसके बाद दोस्त उसे स्टेशन पर ही छोड़कर चला गया. इसके बाद पानी बेचने वाले दो लड़कों ने पीड़िता को ट्रेन में बैठाने का वादा किया और फिर तिलक ब्रिज के पास सुनसान जगह पर लेजाकर दोनों ने कथित तौर पर उसका गैंगरेप किया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. घटना 8 अगस्त की है.

आरोपियों के चंगुल में कैसे फंसी नाबालिग?

लड़की कुछ दिन पहले अपने परिवार के साथ गुजरात से चंडीगढ़ गई थी. वहां उसकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले दीपक से हुई. दीपक की जान पहचान लड़की के साथ-साथ उसके परिवार से भी हुई. दीपक भी उनके साथ गुजरात गया. इसके बाद लड़की और दीपक 6 अगस्त को गोंडा गए थे. 7 अगस्त को दोनों वापस गुजरात जा रहे थे, लेकिन दिल्ली से गुजरात जाने वाली उनकी ट्रेन छूट गई. स्टेशन पर ही दोनों के बीच कुछ कहा-सुनी हुई, जिसके बाद दीपक पीड़िता को वहां छोड़ कर चला गया.

परेशान लड़की ने स्टेशन पर मौजूद दो फेरी वालों से मदद मांगी. दोनों के नाम हरदीप नागर और राहुल हैं. उनके फ़ोन से लड़की ने अपने घरवालों को कॉल किया. इसके बाद दोनों फेरीवालों ने लड़की को झांसा दिया कि गुजरात की तरफ जाने वाली एक ट्रेन दूसरे स्टेशन पर आती है. दोनों ने लड़की को ट्रेन पकड़वाने का झांसा दिया. लड़की उनके साथ चल दी. इसके बाद दोनों लड़की को तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन लेकर गए. वहां सुनसान जगह पर दोनों ने कथित तौर पर लड़की का रेप किया. 

कथित रेप के बाद दोनों आरोपी पीड़िता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वापस लेकर आए. तब तक दीपक लड़की को खोजता हुआ वापस आ चुका था. पीड़िता ने दीपक को अपने साथ हुई घटना बताई, जिसके बाद आरोपियों और दीपक के बीच स्टेशन पर लड़ाई हुई. यहां से पुलिस चारों को थाने लेकर गई, जहां पूरे मामले का खुलासा हुआ. दोनों आरोपियों पर  धारा 376D (गैंगरेप) और नाबालिगों को यौन हिंसा से बचाने वाले POCSO कानून की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

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