उम्रकैद की सज़ा सुनाई तो बलात्कारी ने जज पर चप्पल फेंक दी
अप्रैल में दोषी ने पांच साल की बच्ची का रेप के बाद मर्डर कर दिया था.
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दोषी ने अप्रैल, 2021 में पांच साल की बच्ची का रेप के बाद मर्डर कर दिया था. सांकेतिक फोटो

ट्रायल में सरकारी पक्ष ने 29 गवाहों को पेश किया. गवाहों और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर सुजीत को दोषी पाया गया. सरकारी वकील ने ये भी आरोप लगाया कि सुजीत ने एक और लड़की के साथ इसी तरह की हरकत करने की कोशिश की थी. कोर्ट में पेश सबूतों के मुताबिक, सुजीत के मोबाइल में एनिमल पॉर्न क्लिप्स भी मिली थीं, जिसके आधार पर सरकारी वकील ने दावा किया कि सुजीत आपराधिक प्रवृत्ति का है. पॉक्सो कोर्ट ने 29 दिसंबर को सुजीत को आखिरी सांस तक जेल में रखने की सज़ा सुनाई.
फैसले से नाराज दोषी सुजीत ने जज की तरफ अपना चप्पल फेंक दिया. हालांकि, चप्पल जज की टेबल तक नहीं पहुंची. वकील विनय शर्मा का कहना है कि सूजीत की को गलत तरीके से फंसाया गया है.
बीते दो महीने में ये चौथा मामला है जिसमें सूरत के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने मासमू बच्चियों के साथ रेप-मर्डर के दोषियों को सज़ा सुनाई है. चार में से दो मामलों में दोषियों को फांसी और दो को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है.