16 साल से ऊपर की मुस्लिम लड़की अपने मन से कर सकती है शादी, हाई कोर्ट का फैसला
कोर्ट ने कहा, मुस्लिम लड़कियों की शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत होती है.
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नई दिल्ली में एक मुस्लिम महिला. (सांकेतिक तस्वीर: PTI)
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