लड़की की शादी को लेकर पटना हाईकोर्ट का ये फैसला ज़रूर पढ़ लें
'अगर एक लड़की बालिग है, तो वो अपने मन से शादी करने या अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है.'
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कोर्ट ने कहा कि अदालत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य है (फोटो - PixaBay/File)
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