The Lallantop
Advertisement
  • Home
  • Oddnaari
  • Maharashtra's Pune civil court has ordered Police protection to Bride against her former lover

एक्स बॉयफ्रेंड से परेशान लड़की कोर्ट पहुंची, अपनी शादी में पुलिस सुरक्षा की मांग की

कोर्ट ने कहा-ठीक है, पर एक शर्त है.

Advertisement
पुणे सिविल कोर्ट ने लड़की की मांग पर उसके शादी वाले दिन पुलिस प्रोटेक्शन की मंजूरी दे दी. (फोटो- सांकेतिक)
पुणे सिविल कोर्ट ने लड़की की मांग पर उसके शादी वाले दिन पुलिस प्रोटेक्शन की मंजूरी दे दी. (फोटो- सांकेतिक)
pic
उमा
19 दिसंबर 2020 (Updated: 19 दिसंबर 2020, 11:23 AM IST)
font-size
Small
Medium
Large
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share

महाराष्ट्र के पुणे सिविल कोर्ट में एक लड़की ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के खिलाफ याचिका दायर की. कोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है. लड़की का कहना है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे धमकियां दे रहा है. कह रहा है कि अगर उसकी लाइफ बर्बाद की, तो वो उसकी यानी लड़की की लाइफ बर्बाद कर देगा.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, लड़की की 27 दिसंबर को शादी होनी है. उसका बहुत पहले ब्रेकअप हो चुका है. पर लड़का उसको अभी भी परेशान कर रहा है, जबकि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है. कई महीनों से लगातार अजीबों-गरीब हरकरों से परेशान होकर लड़की को कानून की मदद लेनी पड़ी. रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी सोशल मीडिया के ज़रिए लड़की को धमकियां दे रहा, और उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा. मराठी में लिखा एक पोस्ट सामने आया है. इसमें लिखा है,

अगर तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया, तो मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगा.

इन सब से तंग आकर लड़की ने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया. फिर वकील किया. और एडवोकेट आदित्य मिश्रा और एडवोकेट स्वप्निल काले की मदद से उसने पुणे सिविल कोर्ट में पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की, जिससे उसकी शादी आराम से हो सके, उसमें कोई खलल न हो.

लड़के पर किडनैपिंग का आरोप

लड़की ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने 2019 में कॉलेज से उसको किडनैप कर लिया था. कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस ने उसे बचाया था. इस मामले में लड़के को दोषी भी पाया गया था. लेकिन वो बॉम्बे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पर बाहर आ गया था. इसके अलावा, लड़के ने बारामती की एक कोर्ट में शादी की याचिका दायर की थी. और उसमें दावा किया था कि लड़की उसकी पत्नी है. इसमें उसने लड़की का पहला नाम और अपना आखिरी नाम मेंशन किया था. और तो और अक्टूबर, 2020 में उसने अपने सोशल मीडिया का स्टेटस भी अपेडट करके सिंगल से 'मैरिड' कर लिया था.

कोर्ट ने क्या कहा?

लड़की के वकील ने कोर्ट में आरोपी के पोस्ट का जिक्र किया और अनुरोध किया कि आरोपी को लड़की का पहला नाम और खुद का अंतिम नाम साथ में लिखने से रोकें, जिससे लड़की की शादी में कोई अड़चन न आए. वहीं, न्यायाधीश विशाल घोरपड़े ने कहा कि शादी में पुलिस प्रोटेक्शन देने में कोई बुराई नहीं. पुलिस सिविल यूनिफॉर्म में शादी समारोह में मौजूद रहेगी, बशर्ते लड़की को इन सुरक्षाकर्मियों का सारा खर्च उठाना पड़ेगा.

Advertisement

Advertisement

()