मैरिटल रेप पर कर्नाटक हाईकोर्ट का ये फैसला आंख खोलने वाला है
'एक संस्था के तौर पर शादी को एक महिला के ऊपर खतरनाक जानवर छोड़ देने का लाइसेंस नहीं माना जाना चाहिए.'
Advertisement

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि किसी शख्स को रेप से सिर्फ इसलिए बरी नहीं किया जा सकता कि वो विक्टिम का पति है. सांकेतिक फोटो
Story Summary

