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'10-15 लोग रोज़ मेरा रेप करते थे', स्पा में काम करने वाली नाबालिग ने दर्ज कराई FIR

नाबालिग का वीडियो बनाकर उसे नौकरी ना छोड़ने के लिए मजबूर किया गया.

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spa center gurugram minor raped by 15 men
सांकेतिक फोटो (साभार: आजतक)
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मनीषा शर्मा
17 सितंबर 2022 (Updated: 17 सितंबर 2022, 12:46 PM IST)
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"हर दिन 10 से 15 पुरुष मेरा रेप करते थे."

खबर हरियाणा के गुरुग्राम से है. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यहां एक स्पा के मालिक और उसके साथ काम करने वाले लोगों ने एक नाबालिग का कथित तौर पर रेप किया. नाबालिग की शिकायत के आधार पर स्पा के मालिक, एक महिला समेत चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. आरोपियों की पहचान झूमा, पूजा, रुबेल और सद्दाम के तौर में हुई है. 

ख़बर के मुताबिक, घटना गुरुग्राम के सेक्टर 51 की है. लड़की की शिकायत के मुताबिक उसने करीब एक महीने पहले एक डॉक्टर के क्लीनिक में नौकरी की थी. लेकिन केवल दो दिनों के बाद उसे वहां से निकाल दिया गया. कुछ दिन बाद नाबालिग गुरुग्राम में एक महिला से मिली और महिला ने उसे अपने एक चचेरे भाई के स्पा में नौकरी दिलाने के लिए कहा. खबर के मुताबिक नाबालिग लगभग 15 दिनों के बाद फिर से उस महिला से मिली और इस बार उसने नाबालिग को ओमेक्स गुरुग्राम मॉल की पहली मंजिल पर स्थित किंग स्पा में रिसेप्शनिस्ट के रूप में नौकरी दिलाई. लड़की ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया, 

"मेरी परीक्षा मेरी नौकरी के पहले दिन से शुरू हुई. नौकरी के पहले दिन ही, स्पा का मालिक मुझे एक कमरे में लेकर गया, जहां एक व्यक्ति ने मेरा रेप किया. जब मैंने नौकरी छोड़ने की धमकी दी, तो स्पा के मालिक और काम करने वाले लोगों ने मुझे मेरा उस व्यक्ति के साथ का अश्लील वीडियो दिखाया. उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी दी और मुझे नौकरी जारी रखने के लिए मजबूर किया. अगले चार या पांच दिनों में कई पुरुषों ने मेरा स्पा सेंटर में रेप किया. इसलिए मैंने वहां जाना बंद कर दिया, लेकिन आरोपी ने मेरी वीडियो रिलीज करने की धमकी दी और मुझे एक होटल में बुलाया. वहां उन्होंने मुझे पीटा. जिसके बाद मैं फिर से स्पा सेंटर जाने लगी. और वहां हर दिन 10 से 15 पुरुषों ने मेरा रेप किया."

जानकरी के मुताबिक शिकायत के बाद, सभी चार आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 376-D (गैंग रेप), 323 (चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), और 34 (सामान्य इरादा) और धारा 6, 13, 14 और POCSO एक्ट के 17 के तहत FIR दर्ज की गई है. 

इस मामले में पीड़ित ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. नाबालिग ने कहा कि पुलिस में उसकी यह दूसरी शिकायत थी. पहली बार शिकायत करने पर आरोपियों ने उस पर दबाव बनाया. पीड़ित लड़की का कहना है कि उसे शिकायत करने के बाद पुलिस के सामने झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया. उससे कहलवाया गया कि वह एक आरोपी से प्यार करती है, जिसने उससे शादी करने का वादा किया था. बाद में उससे शादी करने से मना कर दिया और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी. खबर के मुताबिक बयान बदलने के बाद पुलिस ने लड़की की शिकायत खारिज कर दी थी.

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