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पेरू की सरकार ऐसा बिल ले आई कि रेपिस्ट को नपुंसक बना दिया जाएगा

पेरू में तीन साल की बच्ची के रेप का मामला सामने आया. बच्ची की हालत इतनी गंभीर थी कि उसकी सर्जरी करनी पड़ी. लोगों में घटना को लेकर खासा आक्रोश था. वो आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग करने लगे. पेरू की सरकार अब ऐसा बिल लेकर आई है जिसमें बच्चों से रेप के दोषी के केमिकल कास्ट्रेशन का प्रावधान है.

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Peru rape, chemical castration
पेरू की सरकार बच्चों से रेप करने वालों का केमिकल कास्ट्रेशन करने वाला बिल लेकर आई है. सांकेतिक फोटो
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ऑडनारी
21 अप्रैल 2022 (Updated: 25 अप्रैल 2022, 04:39 PM IST) कॉमेंट्स
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पेरू में कुछ दिन पहले तीन साल की बच्ची के रेप का मामला सामने आया. आरोप 48 साल के एक शख्स पर लगा. पूरे देश में इस घटना को लेकर नाराज़गी दिखी, प्रदर्शन किए गए और आरोपी को कड़ी सज़ा देने की मांग की जाने लगी. अब पेरू सरकार एक बिल पेश करने जा रही है. इस बिल में बलात्कार के दोषियों के केमिकल कास्ट्रेशन का प्रावधान भी जोड़ा गया है. केमिकल कास्ट्रेशन यानी किसी पुरुष के सेक्स करने की इच्छा को हॉर्मोनल दवाओं की मदद से खत्म कर देना.

इस बिल को लेकर पेरू के कानून मंत्री फेलिक्स चेरो ने कहा,

“हम मानते हैं कि यह बिल बलात्कार करने वालो के लिए सबसे बड़ी सजा होगी.”

उन्होंने बताया कि ऐसे आरोपी पहले जेल में अपनी सज़ा पूरी करेंगे. इसके बाद केमिकल कास्ट्रेशन के बाद ही उन्हें छोड़ा जाएगा. उन्होंने ये जानकारी भी मीडिया को दी कि तीन साल की बच्ची से रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

इस बिल को सपोर्ट करते हुए राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने कहा,

“नाबालिगों के साथ बलात्कार करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. हमे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस बिल पास होने देगी.”

हालांकि पेरू के स्वास्थ्य मंत्री और कुछ महिला संगठनों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है. विक्टिम के पेरेंट्स ने भी इस बिल का विरोध किया है.

महिला अधिकार संगठन फ्लोरा ट्रिस्टन ने ट्वीट किया,

“हमें खेद है कि अधिकारी यौन हिंसा को नहीं समझते हैं. ज़रूरत इस चीज़ की है कि न्याय की प्रक्रिया में तेज़ी आए, केयर की सुविधाएं बेहतर हों और इसे रोकने के मेकैनिज़्म को मजबूत बनाया जाए.”

बता दें कि साल 2014 में भी पेरू की कांग्रेस ने 14 से कम उम्र के बच्चों से रेप करने वालों के केमिकल कास्ट्रेशन की बात थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया.

ये खबर हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहीं मनीषा ने लिखी है.

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