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भारतीय नर्स ने अस्पताल में किया यौन शोषण, 14 महीने की हुई जेल, 2 कोड़े भी मारे जाएंगे

ये मामला Singapore के प्रतिष्ठित रैफल्स अस्पताल (Raffles Hospital) का है. दोषी भारतीय नर्स की पहचान एलीप सिवा नागु (34) के तौर पर हुई है. आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला.

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Indian nurse jailed in Singapore for molesting male hospital visitor
आरोपी की पहचान एलीप सिवा नागु (34) के तौर पर हुई है (सांकेतिक फोटो: इंडिया टुडे)
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अर्पित कटियार
25 अक्तूबर 2025 (Updated: 25 अक्तूबर 2025, 03:05 PM IST)
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सिंगापुर (Singapore) की एक अदालत ने एक भारतीय नागरिक को यौन शोषण के आरोप में 14 महीने की जेल और दो कोड़े मारने की सजा सुनाई है. दोषी की पहचान एलीप सिवा नागु (34) के तौर पर हुई है, जो सिंगापुर के प्रतिष्ठित रैफल्स अस्पताल (Raffles Hospital) में बतौर नर्स काम कर रहा था. जानकारी के मुताबिक, उसने अस्पताल में भर्ती मरीज को देखने के लिए आए एक शख्स को ‘गलत तरीके’ से छुआ.

क्या है पूरा मामला?

द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 18 जून 2025 की है. पीड़ित शख्स अपने दादा से मिलने अस्पताल आया हुआ था, जो नॉर्थ ब्रिज रोड स्थित रैफल्स अस्पताल में भर्ती थे. शाम करीब 7.30 बजे वह एक मरीज के शौचालय में गया और जब वह शौचालय का इस्तेमाल कर रहा था तो एलीप सिवा नागु ने उसे अंदर देख लिया. 

रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद एलीप ने ‘कीटाणुरहित’ यानी डिसइंफेक्ट करने के बहाने पीड़ित के हाथ पर साबुन लगाया और उन्हें ‘गलत तरीके’ से छुआ. जबकि, एलीप ने दावा किया कि वह पीड़ित को 'डिसइंफेक्ट' करना चाहता था. इस घटना के बाद, पीड़ित अपने दादा के पास लौट आया. उसने मामले की शिकायत अस्पताल प्रशासन को दी, जिसके बाद नर्स को निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया. 

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अदालती दस्तावेजों में यह खुलासा नहीं किया गया कि आगे क्या हुआ, लेकिन मामला 21 जून को दर्ज किया गया. पीड़ित के बारे में अन्य जानकारी भी दस्तावेजों से हटा ली गई, जिसमें उनकी उम्र भी शामिल थी. सुनवाई के दौरान पीड़ित ने बताया कि इस घटना के बाद उन्हें मानसिक परेशानी और डर का सामना करना पड़ा. अदालत ने शुक्रवार, 24 अक्टूबर को एलीप को 14 महीने की जेल और दो कोड़े की सजा सुनाई. 

यह सजा सिंगापुर के ‘Molestation’ (छेड़छाड़) कानून के तहत दी गई है, जिसमें शारीरिक सजा का प्रावधान भी शामिल है. सिंगापुर में, यौन उत्पीड़न को दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराध माना जाता है. इन मामलों में पीड़ित और अपराधी का लिंग मायने नहीं रखता.

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