27 फरवरी, 2024 को देश की सर्वोच्च अदालत ने ‘गुमराह करने वाले’ विज्ञापनों कोलेकर पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई है. कोर्ट ने पतंजलि के स्वास्थ्य संबंधितविज्ञापनों पर पूरी तरह रोक लगा दी है. माने कंपनी आगे कभी इस तरह के विज्ञापनप्रकाशित नहीं कर पाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और उसके एमडी आचार्य बालकृष्ण कोअवमानना नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा कि कंपनी केखिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई?