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बेटी को कैद करने वाले दुबई के शाह शेख मोहम्मद को झटका, पत्नी को देने होंगे 5000 करोड़

दुबई की राजकुमारी के कैद में रहने की पूरी कहानी क्या थी?

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तस्वीर में हैं दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल-मख्तूम. साथ में हैं उनकी पूर्व पत्नी और जॉर्डन की राजकुमारी हया हिंत अल-हुसैन. ब्रिटेन की एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि शेख मोहम्मद ने अपनी दो बेटियों का अपहरण करवाया. इनमें से एक- शम्सा को ब्रिटेन से और दूसरी बेटी लतीफा को भारत के समुद्री तट से पास से जबरन दुबई ले जाया गया था. ये पूरा मामला सामने आया हया की वजह से (फोटो: Getty)
तस्वीर में हैं दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल-मख्तूम. साथ में हैं उनकी पूर्व पत्नी और जॉर्डन की राजकुमारी हया हिंत अल-हुसैन. ब्रिटेन की एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि शेख मोहम्मद ने अपनी दो बेटियों का अपहरण करवाया. इनमें से एक- शम्सा को ब्रिटेन से और दूसरी बेटी लतीफा को भारत के समुद्री तट से पास से जबरन दुबई ले जाया गया था. ये पूरा मामला सामने आया हया की वजह से (फोटो: Getty)
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स्वाति
21 दिसंबर 2021 (Updated: 23 दिसंबर 2021, 09:39 AM IST)
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दुबई के शाह शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम को अपनी पूर्व पत्नी हया और बच्चों को पांच हजार करोड़ रुपये बतौर डिवॉर्स सेटलमेंट देने होंगे. ब्रिटेन की एक अदालत ने शेख मोहम्मद को ये आदेश दिया है. ब्रिटिश अखबार दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा कि शेख मोहम्मद की वजह से प्रिंसेस हया और उनके बच्चों को धमकियां मिलीं, उनसे सुरक्षा देने के लिए ये रकम दी जाएगी. आदेश देने वाले जस्टिस मूर ने कहा कि हया और बच्चों को विशेष खतरा सीधे शेख मोहम्मद से है, जो संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री भी हैं.
बता दें कि साल 2019 में प्रिंसेस हया ने यूएई छोड़ दिया था. उन्होंने अपने दोनों बच्चों को साथ ले लिया था. तब से बच्चों की कस्टडी और वित्तीय सपोर्ट को लेकर लगातार कोर्ट में सुनवाई हुई है. गार्डियन के मुताबिक इस अदालती कार्यवाही में अब तक 70 मिलियन पाउंड यानी 700 करोड़ रुपये से भी ज्यादा खर्च हो चुके हैं. अब जाकर हाई कोर्ट के जजों ने अहम आदेश देते हुए ये बातें कही हैं:
- शेख मोहम्मद ने ही अपने अन्य दो बच्चों, प्रिंसेस लतीफा और प्रिंसेस शम्सा, के अपहरण की योजना बनाई और पत्नी हया को डराने-धमकाने का काम किया. - पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर उन्होंने हया और उनके पांच सहयोगियों के फोन हैक करवाए. - उनके एजेंट्स ने बर्कशायर स्थित हया के घर की बगल में मकान खरीदा जो सुरक्षा के लिहाज से उनके लिए काफी बड़ा खतरा है.
इसके साथ ही जस्टिस मूर पूर्व के निर्णयों के हवाले से शेख मोहम्मद को आदेश दिया कि वो हया को 2500 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का भुगतान करें. साथ ही वार्षिक भुगतान के लिए 2900 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भी दें.
दी लल्लनटॉप ने इस पूरे मामले पर एक विस्तृत स्टोरी की थी जो 17 फरवरी 2021 को प्रकाशित हुई थी. ब्रिटिश कोर्ट के फैसले के बाद ये स्टोरी एक बार फिर पाठकों के सामने है.

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