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इस कानून की वजह से पतंजलि की किरकिरी हुई!

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कंपनी को ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 का हवाला दिया. और पतंजलि को बीमारियों के इलाज के लिए बनाए गए उत्पादों के विज्ञापन पर भी रोक लगा दी .

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28 फ़रवरी 2024 (पब्लिश्ड: 10:01 PM IST)
drugs and magic remedies act
ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट (फोटो- सोशल मीडिया)

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