मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑस्ट्रेलिया जैसे कानून पर विचार करने की अपीलकी है, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने सेरोकता है. कोर्ट ने ऑनलाइन हानिकारक और पोर्नोग्राफिक कंटेंट की आसान उपलब्धता औरबच्चों की मानसिक सेहत और सुरक्षा पर इसके असर को लेकर चिंता जताई है. यह बातइंटरनेट पर नाबालिगों को होने वाले खतरों को उजागर करने वाली एक याचिका की सुनवाईके दौरान कही गई. क्या कहा है कोर्ट ने, जानने के लिए देखें वीडियो.