सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़ित नाबालिग की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार कोअबॉर्शन की अनुमति देने को कहा है. कोर्ट ने ये आदेश 15 साल की नाबालिग के 30 हफ्तेसे ज्यादा के गर्भ को गिराने संबंधी याचिका की सुनवाई के दौरान दिया. दरअसल, AIIMSकी तरफ से नाबालिग रेप पीड़िता की 30 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को मेडिकल तरीके सेटर्मिनेट करने की अनुमति के आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी. अधिकजानने के लिए देखें वीडियो.