सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 7 नवंबर को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश परकहा कि पायलट-इन-कमांड को किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता. कोर्ट ने साफकिया कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में भी पायलट केखिलाफ कोई आरोप नहीं है. पूरी रिपोर्ट देखिए.