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पटना हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति, सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कहा?

पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कुछ टिप्पणियों को आपत्तिजनक बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को नोटिस जारी किया और उसका पक्ष सुनने के बाद फैसले पर आगे विचार करने की बात कही है.

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24 सितंबर 2026 (पब्लिश्ड: 06:13 PM IST)
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