सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को गैंगस्टर बबलू श्रीवास्तव की याचिका पर दो महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है. इस याचिका में 1993 में एक अतिरिक्त कस्टम कलेक्टर की हत्या के मामले में उसे समय से पहले रिहा करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. इस मामले में गैंगस्टर बबलू श्रीवास्तव आजीवन कारावास की सजा काट रहा था. क्या है गैंगस्टर की पूरी कहानी, जानने के लिए देखें पूरा वीडियो .